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RC Transfer Process : अगर गाड़ी के मालिक की मौत के बाद ऐसे होगी आरसी ट्रांसफर, जान लें पूरा प्रोसेस

By Abhimanyu 
Updated Date

RC Transfer Process : कार के रजिस्ट्रेशन को ट्रांसफर (RC Transfer) करवाने की प्रक्रिया को अब सरकार ने काफी आसान बना दिया है। अब इस प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन सुविधा भी मौजूद है और कुछ ही दिनों में नए नाम पर ट्रांसफर हुआ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सीधे घर पहुंच जाता है। जबकि ऑफलाइन प्रक्रिया में आपको आरटीओ में जाकर फॉर्म 29 और फॉर्म 30 को भरकर उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ते हैं और रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर की फीस देनी होती है। वहीं, अगर कार के मालिक की मृत्यु हो जाती है तो गाड़ी किसके नाम और कैसे ट्रांसफर होगी ये सवाल सबके मन में होता है। आइये जानते हैं इसके बारे में…

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नॉमिनी के नाम का प्रावधान

अब कार रजिस्ट्रेशन (Car Registration)में भी नॉमिनी (Nominee) का नाम देने का प्रावधान कर दिया है। ऐसे में अगर मृतक ने आरसी में अपना नॉमिनी किसी को बना रखा है तो नॉमिनी अपने नाम पर आरसी ट्रांसफर करवा सकता है। इसके लिए नॉमिनी को अपना ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License), कार रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (Car Registration Certificate), कार का इंश्योरेंस (Car Insurance) और आधार कार्ड (Aadhaar Card) डॉक्यूमेंट (Document) के तौर पर जमा करवाने होते हैं। इसके अलावा मृतक का डेथ सर्टिफिकेट (Death certificate) और फॉर्म 31 भर कर जमा करवाना होगा। इसी के साथ रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर की फीस जमा करवानी होती है।

वारिस न होने पर…

अगर मृतक के आरसी में वारिस का जिक्र न हो तो कार केवल मृतक व्यक्ति की पत्नी, बेटे या बेटी के नाम पर ही ट्रांसफर करवाई जा सकती है। इसके लिए कार जिसके नाम ट्रांसफर होनी है उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, प्रूफ ऑफ सक्सेशन, कार की आरसी, इंश्योरेंस, वाहन के मालिक का डेथ सर्टिफिकेट, पीयूसी, और फॉर्म 31 देना होगा। इसी के साथ जो महत्वपूर्ण डिक्लेरेशन दस्तावेज इसमें लगता है। ये मृतक के अन्य परिजनों की ओर से दिया जाता है कि कार ट्रांसफर के लिए जिसके नाम का आवेदन किया गया है उससे उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

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