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इस राज्य में कुत्ते का मांस बेचने की मिली अब छूट, हाईकोर्ट ने 3 साल पुरानी लगी रोक हटाई

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्‍ली। नागालैंड सरकार (Government of Nagaland) ने तीन साल पहले प्रदेश में कुत्‍तों के मीट के बेचे जाने पर रोक लगा दी थी। इस मामले में अब गुवाहाटी हाई कोर्ट (Guwahati High Court)  ने बड़ा फैसला सुनाते हुए इसे रद्द कर दिया है। साल 2020 में नागालैंड सरकार (Government of Nagaland) ने व्यावसायिक आयात, कुत्‍तों की खरीद फरोख्‍त और कुत्‍तों के मीट की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी। साथ ही रेस्टोरेंट में इसे परोसो जाने पर भी रोक थी।

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बार एंड बेंच वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार, गुवाहाटी हाई कोर्ट (Guwahati High Court) की कोहिमा बैंच के जस्टिस मर्ली वंकुंग की पीठ (Justice Merli Vankung’s bench of Kohima Bench) ने बीते शुक्रवार नागालैंड सरकार (Government of Nagaland) के फैसले को रद्द करते हुए कहा कि बिना किसी कानूनी समर्थन के वो इस तरह से कुत्‍तों के मीट पर बैन नहीं लगा सकते हैं। चार जुलाई 2020 को नागालैंड कैबिनेट की बैठक के बाद एक नोटिफिकेशन के माध्‍यम से कुत्‍तों की ट्रेडिंग और उनके मीट पर रोक लगा दी गई थी।

इस आधार पर कोर्ट ने पलटा फैसला

इस मामले में अब पीठ ने कहा कि नागालैंड सरकार (Government of Nagaland) ने विधानसभा के माध्‍यम से बिना कोई कानून पास करे कुत्‍तों के मीट पर रोक लगा दी थी। उनके द्वारा लाए गए कैबिनेट के नोटिफिकेशन की कोई कानूनी मानयता नहीं है। लिहाजा इसे निरस्‍त किया जाता है। हाई कोर्ट की तरफ से यह तर्क दिया गया है कि फूड सेफ्टी एंड स्‍टैंडर्ड एक्‍ट (Food Safety and Standard Act)के तहत सरकार नोटिफिकेशन लाने की बात कह रही है। इस कानून में कहीं नहीं लिखा कि सरकार के पास इस तरह से नेटिफिकेशन के माध्यम से कुत्‍तों के मीट पर रोक लगाने का हक है।

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