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दिल्ली जल बोर्ड केस में सत्येंद्र जैन को मिली जमानत, मामले की एंटी-करप्शन ब्रांच कर रही है जांच

By santosh singh 
Updated Date

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन (Satyendar Jain) को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट प्रोजेक्ट्स (Sewage Treatment Plant Projects) की टेंडर प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं से जुड़े मामले में जमानत मिल गई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट (Delhi’s Rouse Avenue Court) ने गुरुवार को उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली।

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स्पेशल जज (पीसी एक्ट) दिग्विनय सिंह ने इस मामले में आदेश पारित किया। सत्येंद्र जैन (Satyendar Jain) को एंटी करप्शन ब्यूरो यानी ACB ने 18 अगस्त को गिरफ्तार किया था। यह मामला दिल्ली जल बोर्ड (DJB) के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट प्रोजेक्ट्स (Sewage Treatment Plant Projects)  की टेंडर प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों से जुड़ा है। जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम यानी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और भारतीय न्याय संहिता से पहले लागू भारतीय दंड संहिता यानी IPC की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।

ट्रीटमेंट प्लांट्स से जुड़े ठेकों की प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप

यह मामला मई 2024 में दिल्ली सरकार के डायरेक्टोरेट ऑफ विजिलेंस की शिकायत के बाद दर्ज किया गया था। आरोप है कि दिल्ली जल बोर्ड (Delhi Jal Board) के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स (Sewage Treatment Plant) को अपग्रेड करने से जुड़े ठेकों की टेंडर प्रक्रिया में कथित तौर पर शर्तों में हेरफेर किया गया। मामले में आपराधिक साजिश और कथित रिश्वत भुगतान की भी जांच की जा रही है।

सत्येंद्र जैन के खिलाफ जारी रहेगी कानूनी प्रक्रिया

सत्येंद्र जैन (Satyendar Jain)  की गिरफ्तारी के बाद 19 अगस्त को कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने से इनकार कर दिया था। अब गुरुवार को कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। मामले में जांच एजेंसी की ओर से लगाए गए आरोपों पर आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी। फिलहाल कोर्ट के जमानत देने के फैसले से सत्येंद्र जैन (Satyendar Jain) को इस मामले में बड़ी राहत मिली है।

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