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SC ने दिल्ली पुलिस को खुली छूट देने की मांग ठुकराई, CJI बोले- प्रदर्शनकारियों में कई छात्र, उनके भविष्य और परिवार का भी ख्याल रखना होगा

By Abhimanyu 
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Jantar Mantar CJP Protest 2.0 : जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन से पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए खुली छूट देने की मांग की गयी थी। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों पर विचार करते समय युवा छात्रों और उनके परिवारों के भविष्य का ध्यान रखा जाना चाहिए। लेकिन, कोर्ट ने उन लोगों के लिए सुरक्षा नियम लागू नहीं होने की बात कही है, जिनका पहले से आपराधिक रिकॉर्ड है।

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दिल्ली पुलिस की याचिका को खारिज करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि कोर्ट को इस बात का एहसास है कि प्रदर्शनकारियों में से कई युवा छात्र हैं और कोर्ट को उनके भविष्य और परिवारों का भी ध्यान रखना होगा। CJI ने कहा, “हमारे सामने जो लोग हैं, वे युवा छात्र और प्रदर्शनकारी हैं। हमें उनके माता-पिता का भी ध्यान रखना है और यह भी देखना है कि उनकी लंबी ज़िंदगी है। उन्हें कोर्ट की सुनवाई वगैरह में नहीं उलझना चाहिए।” हालांकि, कोर्ट ने यह साफ़ किया कि जिन लोगों पर गंभीर अपराधी होने या गंभीर अपराधों का आरोप है, उन्हें कोर्ट के पिछले आदेशों से मिली सुरक्षा का फ़ायदा नहीं मिलेगा।

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