लखनऊ। यूपी विधानसभा चुनाव (UP Assembly Elections)के दौरान एक जनसभा में अधिकारियों को धमकी देने के मामले में आरोपी समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के विधायक अब्बास अंसारी (Abbas Ansari) की ओर से सीजेएम एमपी/ एमएलए कोर्ट (CJM MP/MLA Court) में जमानत के लिए अर्जी दी गई थी। जिस पर सीजेएम श्वेता चौधरी ने अब्बास अंंसारी (Abbas Ansari) के अधिवक्ता और सहायक अभियोजन अधिकारी रविंद्र प्रताप यादव के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दी। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है।
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अभियोजन के अनुसार एसआई गंगाराम बिंद (SI Gangaram Bind) की तहरीर पर शहर कोतवाली में अपराध संख्या 97/ 22 धारा 506, 171च भादवि के तहत एफआईआर (FIR) दर्ज हुई। इसमें सदर विधायक अब्बास अंसारी (Abbas Ansari) व अन्य को आरोपी बनाया गया। आरोप था कि 3 मार्च 22 को विधानसभा चुनाव के दौरान सदर विधानसभा सीट से सुभासपा के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे अब्बास अंसारी (Abbas Ansari) ने नगर क्षेत्र के पहाड़पुर मैदान में जनसभा के दौरान कहा कि जनपद मऊ के प्रशासन को चुनाव के बाद रोककर हिसाब किताब करने व इसके बाद सबक सिखाने की धमकी मंच से दी गई थी। पुलिस ने विवेचना मे मामले में धारा 506, 171 एफ,186,189,153 ए, 120 बी भादवि मे सदर विधायक अब्बास अंसारी (Abbas Ansari) व उनके भाई उमर अंसारी, इलेक्शन एजेंट गाजीपुर जनपद के पुरानी कचहरी यूसुपुर मुहम्मदाबाद निवासी मंसूर अंसारी आदि के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया है।