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मोदी सरकार के खिलाफ कोर्ट पहुंचे सुब्रमण्यम स्वामी, लगाया ये बड़ा आरोप

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी (Subramanian Swamy) ने बीते गुरुवार को केंद्र सरकार के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने दावा किया कि केंद्र ने अब तक उनके आवास पर कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की है।

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स्वामी का राज्यसभा सदस्य के रूप में कार्यकाल अप्रैल में समाप्त हो गया था। अपने वकील के जरिए उन्होंने हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में कहा कि सरकार ने उनके सरकारी आवास के पुन: आवंटन की मांग वाली एक याचिका की सुनवाई के दौरान निरंतर सुरक्षा आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। हाईकोर्ट ने 31 अक्टूबर यानि सोमवार के दिन मामले को सुनवाई के लिए लिस्ट किया है। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच मामले की सुनवाई करेगी।

स्वामी का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता जयंत मेहता ने चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा (Chief Justice Satish Chandra Sharma) की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि जब अदालत ने पूर्व सांसद को बंगला खाली करने केलिए छह सप्ताह का समय दिया था, तो केंद्र ने आश्वासन दिया था कि उनके घर में पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी।

जस्टिस यशवंत वर्मा(Justice Yashwant Verma) ने 14 अक्तूबर को स्वामी को छह सप्ताह के भीतर अपने सरकारी बंगले का कब्जा संपत्ति अधिकारी को सौंपने का निर्देश दिया था। उन्हें ये बंगला पांच साल की अवधि के लिए आवंटित किया गया था, जो समाप्त हो गया था।

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सुब्रमण्यम स्वामी (Subramanian Swamy) ने ट्वीट कर कहा कि मोदी सरकार मेरे आवास आवंटन के खिलाफ क्यों है? मुझे नहीं पता। 2021 के अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण आरएसएस अधिकारी ने मुझे सूचित किया कि अमित शाह ने उन्हें बताया था कि यह तय किया गया है कि मेरा पंडारा रोड हाउस आवंटन जारी रहेगा । इसलिए जेड सुरक्षा स्तर होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है।

सुब्रमण्यम स्वामी (Subramanian Swamy) को केंद्र सरकार ने z सिक्योरिटी कवर दिया था। 15 जनवरी 2016 में उनको लुटियंस दिल्ली में पांच साल के लिए सरकारी बंगला अलॉट किया गया था। सरकार का मानना था कि उनकी जान को खतरा है। उसके बाद स्वामी राज्यसभा सांसद बने। लेकिन उनका कार्यकाल 24 अप्रैल को खत्म हो गया था।

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नियमों के मुताबिक उन्हें अलॉट सरकारी बंगले की मियाद भी तभी खत्म हो गई थी। लेकिन फिर भी घर उनके पास ही रहा। हाल ही में उन्हें कहा गया कि वो सरकारी बंगले को तत्काल खाली कर दें। पूर्व सांसद ने उसके बाद बंगला खाली कर दिया था।

स्वामी ने उसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की थी कि उन्हें जेड सुरक्षा मिली है। इसे देखते हुए सरकारी बंगला उनके पास ही रहना चाहिए। 14 सितंबर को जस्टिस यशवंत सिन्हा ने कहा कि पूर्व सांसद ऐसा कोई दस्तावेज नहीं दिखा सके जिससे ये माना जाए कि जेड सिक्योरिटी वाले शख्स को सरकारी घर मिलना चाहिए।

सरकार की तरफ से पेश एएसजी संजय जैन ने कहा कि स्वामी के पास दिल्ली में अपना घर है। वो वहां शिफ्ट हो सकते हैं। केंद्र सरकार उनकी सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएगी। अदालत ने तब कहा था कि उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

पूर्व सांसद की तरफ से आज उनके वकील जयंत मेहता ने दलील दी कि वो 24 अक्टूबर को सरकारी घर खाली कर चुके हैं। लेकिन सरकार ने तब अंडरटेकिंग दी थी कि वो उनकी सुरक्षा का पूरा इंतजाम करेगी। मेहता का कहना था कि अभी तक स्वामी की सुरक्षा के लिए केंद्र की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया है।

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