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TMC महासचिव अभिषेक बनर्जी को कोर्ट से ‘सुप्रीम’ राहत, हाईकोर्ट के आदेश पर लगाया स्टे

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। तृणमूल कांग्रेस (TMC ) महासचिव अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से सोमवार को बड़ी राहत मिली है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट (Abhishek Banerjee) ने कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) के फैसले पर स्टे लगा दिया है, जिसमें जांच एजेंसियों को अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee) से पूछताछ करने का आदेश दिया गया था। अब इस मामले में सुनवाई सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) 24 अप्रैल को करेगा।

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कोर्ट के इस आदेश के बाद फिलहाल सीबीआई (CBI)और ईडी (ED) टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee)  से पूछताछ नहीं कर पायेगी। बता दें कि टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee)  ने 29 मार्च को कोलकाता में एक जनसभा को संबोधित किया था। स्कूल नौकरी घोटाला मामले में आरोपी घोष ने हाल में आरोप लगाया था कि उन पर अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee)  का नाम लेने के लिए जांचकर्ताओं द्वारा दबाव डाला जा रहा है।

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