नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी (West Bengal CM Mamata Banerjee) और उनकी पार्टी टीएमसी (TMC) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने कोयला तस्करी के मामले (Coal Smuggling Case) में उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee) और पत्नी रुजिरा बनर्जी (Rujira Banerjee) से पूछताछ के लिए ईडी (ED) को अनुमति दे दी है। बंगाल सरकार की ओर से ईडी की पूछताछ का लगातार विरोध किया जा रहा था। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) का यह आदेश केंद्रीय एजेंसियों (Central Agencies)से टकराव के बीच बंगाल सरकार (Government of Bengal) के लिए बड़े झटके की तरह है।
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अभिषेक बनर्जी ने की थी दिल्ली आने से छूट की मांग
अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee) ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि उन्हें दिल्ली में ईडी के मुख्यालय आकर पूछताछ से छूट दी जाए। उनका कहना था कि बंगाल उनका गृह राज्य है। वह वहीं पर मामले की जांच में सहयोग करना चाहते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने बंगाल सरकार को आदेश दिया कि वह ईडी (ED) की जांच में सहयोग करें। इसके साथ ही ईडी (ED) को इस बात की परमीशन दी है कि यदि बंगाल में कोई जांच में बाधा डालता है या फिर अधिकारियों से बदसलूकी की जाती है तो वह कोर्ट में आ सकती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) के परिजनों को थोड़ी राहत भी दी है।
अभिषेक बनर्जी की पत्नी के खिलाफ वारंट पर लगाया स्टे
अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee) की पत्नी रुजिरा के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत ने जमानती वॉरंट जारी किया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने स्टे लगा दिया है। जांच एजेंसी की ओर से लगातार कई समन भेजे जाने का जवाब न मिलने के बाद यह समन जारी किया गया था। बंगाल कोयला स्कैम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस के आरोपियों में रुजिरा बनर्जी का भी नाम शामिल है।
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बता दें कि ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) की पार्टी टीएमसी (TMC) में उनके भतीजे को दूसरे नंबर का नेता माना जाता है। ऐसे में ईडी (ED) की जांच में सहयोग करने का आदेश ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) के लिए झटका है। वह केंद्रीय जांच एजेंसियों पर बदले की कार्रवाई करने का आरोप लगाती रही हैं।