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अजित पवार और 40 विधायकों को SC ने जारी किया नोटिस, महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के फैसले दी चुनौती

By संतोष सिंह 
Updated Date

मुंबई। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को शरद पवार गुट (Sharad Pawar Faction) की याचिका पर अजित पवार (Ajit Pawar) और उनके 40 विधायकों से जवाब मांगा है। बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Maharashtra Assembly Speaker Rahul Narvekar) के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें उपमुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले समूह को असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (Nationalist Congress Party) घोषित किया गया था।

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याचिका पर तत्काल सुनवाई की जरूरत

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ (Chief Justice DY Chandrachud) और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने शरद पवार गुट (Sharad Pawar Faction)  की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी (Senior advocate Abhishek Singhvi) की दलीलों पर गौर किया कि राज्य विधानसभा के बचे हुए छोटे कार्यकाल को ध्यान में रखते हुए याचिका पर तत्काल सुनवाई की जरूरत है। बता दें कि राज्य विधानसभा का कार्यकाल इस साल नवंबर में समाप्त हो रहा है।

पहले उद्धव ठाकरे गुट की याचिका पर होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  ने कहा कि असली शिवसेना मामले में स्पीकर के फैसले पर उद्धव ठाकरे गुट (Uddhav Thackeray Faction) की याचिका पर सुनवाई की जाएगी। इसके बाद शरद पवार गुट (Sharad Pawar Faction) की सुनवाई होगी। बता दें कि ठाकरे समूह ने भी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Chief Minister Eknath Shinde) और उनके विधायकों के पक्ष में स्पीकर के फैसले को चुनौती देते हुए इसी तरह की याचिका दायर की है।

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