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यूपी में ‘बुलडोजर जस्टिस’ कोर्ट का ‘सुप्रीम आदेश’, जरूरी प्रक्रिया के बिना नहीं चला सकते बुलडोजर

By संतोष सिंह 
Updated Date

प्रयागराज। यूपी (UP) में जारी बुलडोजर प्रक्रिया को लेकर जमीयत उलेमा-ए-हिंद (Jamiat Ulema-e-Hind)  की याचिका पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई जारी है। बता दें कि प्रयागराज (Prayagraj) में शुक्रवार को हुई हिंसा के आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई चल रही है। इस दौरान शीर्ष अदालत ने कहा कि बिना पूरी प्रक्रिया का पालन किए कोई भी निर्माण ढहाया नहीं जा सकता। यूपी सरकार (UP Government) के ऐक्शन के खिलाफ जमीयत-उलेमा-ए-हिंद (Jamiat Ulema-e-Hind) ने यह अर्जी दाखिल की है।

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जमीयत उलेमा-ए-हिंद (Jamiat Ulema-e-Hind) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  में यूपी और दिल्‍ली के जहांगीरपुरी में चलाए गए बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर दो अलग-अलग याचिकाएं दाखिल की हैं। आज इन दोनों याचिकाओं पर सुनवाई होगी। जमीयत ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  से यूपी सरकार को निर्देश देने की अपील की है कि एक तो इस तरह की कार्रवाई कानून के मुताबिक हो और दूसरा अब तक जो बुलडोजर चले हैं उसमें गलत पाए जाने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई हो। इस और जहांगीरपुरी से सम्‍बन्धित याचिकाओं पर जस्टिस ए एस बोपन्‍ना और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच सुनवाई कर रही है।

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