नई दिल्ली। पूरा देश इस समय कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहा है। इस बार बड़ी संख्या में लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं। ऐसे में अगर किसी की मौत कोरोना की वजह से हो जाती है तो बैंक उसके नाॅमिनी व परिवार के सदस्य को 2 लाख रुपये देगी।
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जानें किसे मिलेगा पैसा?
कोई भी व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में इंवेस्टमेंट किया है तो उसकी मृत्यु के बाद उसके नाॅमिनी को 2 लाख रुपये मिलेंगे। यह एक सालाना योजना है जिसे 6 साल पहले भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। इसे खरीदने वाले व्यक्ति को सालाना 330 रुपये जमा करने होते हैं। प्राकृति आपदा जैसे भूकंप, बाढ़ या अन्य प्राकृति उथल-पुथल से होने वाली मृत्यु को कवर करती है। यहां तक कि आत्महत्या और हत्या जैसे किसी भी मृत्यु में इसके तहत क्लेम मिलता है।
अगर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना खरीदने वाले व्यक्ति की मौत कोरोना से हुई है तब भी बैंक को उसके नाॅमिनी को दो लाख रुपये देने होंगे। इस बीमा योजना में कोई भी व्यक्ति 18 से 50 साल के बीच ही इनवेस्टमेंट कर सकता है।
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की नियम व शर्तें :-
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PMJJBY स्कीम की पेशकश/एडमिनिस्ट्रेशन LIC व अन्य निजी जीवन बीमा कंपनियों के जरिए है।
एक व्यक्ति PMJJBY के साथ एक बीमा कंपनी और एक बैंक खाते के साथ ही जुड़ सकता है।
स्कीम को बीच में छोड़ने वाले व्यक्ति सालाना प्रीमियम का भुगतान कर और अच्छे स्वास्थ्य की स्वघोषणा यानी सेल्फ डिक्लेरेशन जमा कर फिर से इससे जुड़ सकते हैं।
PMJJBY का क्लेम हासिल करने के लिए बीमा लेने वाले के नॉमिनी/उत्तराधिकारी को उस बैंक ब्रांच में संपर्क करना होगा, जहां बीमित व्यक्ति का खाता है।
बीमित व्यक्ति की पॉलिसी लेने के 45 दिन के अंदर एक्सीडेंट के अलावा किसी अन्य वजह से मौत होने पर बीमा का लाभ नहीं मिलेगा। एक्सीडेंट की वजह से हुई मौत इस पॉलिसी में पहले दिन से कवर होती है।
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अगर ज्वॉइंट बैंक अकाउंट होल्डर्स स्कीम का फायदा लेना चाहते हैं तो अकाउंट के सभी होल्डर्स को अलग-अलग सालाना प्रीमियम का भुगतान करना होगा।
बीमित व्यक्ति के 55 साल का होने के बाद बीमा अपने आप खत्म हो जाएगा। यह एक शुद्ध टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी है, लिहाजा यह केवल मृत्यु ही कवर करती है । इसमें कोई मैच्योरिटी बेनिफिट, सरेंडर वैल्यू इत्यादि भी नहीं है। इसीलिए इसका प्रीमियम अन्य जीवन बीमा पॉलिसी की तुलना में कम है।