नई दिल्ली। केरल की सेशंस कोर्ट (Kerala Sessions Court) ने सोमवार को जाने-माने मलयालम एक्टर दिलीप (Malayalam actor Dileep) को 2017 के एक्ट्रेस के अपहरण और दुष्कर्म (Kidnapping and rape) के मामले में बरी कर दिया है। दिलीप ने कोर्ट के बाहर कहा कि समाज में मुझे बदनाम करने और मेरे करियर को बदनाम करने के लिए साजिश रची थी, लेकिन कोर्ट से मुझे न्याय मिला है।
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एर्नाकुलम प्रिंसिपल सेशंस कोर्ट के जज हनी एम वर्गीस (Ernakulam Principal Sessions Court Judge Honey M Varghese) ने 2017 के केरल एक्ट्रेस असॉल्ट केस (Assault case) में फैसला सुनाया है, जिसमें दिलीप आठवें आरोपी थे। दिलीप को इस आरोप में दोषी नहीं पाया गया कि उन्होंने असॉल्ट की साजिश रची थी। दिलीप पर इस जुर्म को अंजाम देने के लिए एक गैंग को हायर करने और साज़िश रचने का आरोप था। यह मामला एक एक्ट्रेस से जुड़ा है, जो मलयालम, तमिल और तेलुगु फिल्मों (Malayalam, Tamil and Telugu films) में काम करती थी। कहा जाता है कि 17 फरवरी, 2017 की रात को कुछ आदमियों ने उसे उसकी कार में अगवा कर लिया और उसके साथ छेड़छाड़ की। सुनील एनएस, जिसे पल्सर सुनी के नाम से जाना जाता है, पर अगवा करने और मारपीट की साजिश रचने का आरोप है और वह पहला आरोपी है। उनके और दिलीप के साथ ट्रायल का सामना करने वाले अन्य लोग मार्टिन एंटनी, मणिकंदन बी, विजेश वीपी, सलीम एच, उर्फ वदिवल सलीम, प्रदीप, चार्ली थॉमस, सानिलकुमार उर्फ मेस्थिरी सानिल और जी सरथ हैं। आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों में आईपीसी की धाराओं की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, जिसमें आपराधिक साजिश (120 ए, 120 बी), अपहरण (109), गलत तरीके से कारावास (342, 357), अपहरण (366), शील भंग (354), निर्वस्त्र करने का प्रयास (354 बी), सामूहिक बलात्कार (376 डी), आपराधिक धमकी (506 (i)), सबूत नष्ट करना (201), अपराधी को शरण देना (212) और सामान्य इरादा (34) शामिल हैं। आठ मार्च 2018 को शुरू हुआ ट्रायल लंबा और जटिल रहा है। कुल 261 गवाहों की जांच की गई, पिछले कुछ सालों में, दो स्पेशल प्रॉसिक्यूटर हट गए, और सर्वाइवर की जज को बदलने की रिक्वेस्ट को मना कर दिया गया। प्रॉसिक्यूशन ने 833 डॉक्यूमेंट्स और 142 मटीरियल ऑब्जेक्ट्स जमा किए, जबकि डिफेंस ने 221 डॉक्यूमेंट्स पेश किए।