नई दिल्ली। मापुसा कोर्ट (Mapusa Court) ने सोमवार को लूथरा भाइयों (luthra brothers) सौरभ और गौरव की पुलिस रिमांड 26 दिसंबर तक बढ़ा दी है। लूथरा भाई बर्च बाय रोमियो लेन नाइटक्लब (Birch by Romeo Lane Nightclub) के को-ओनर हैं। इस क्लब में छह दिसंबर को आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हो गए थे। उनकी हिरासत मापुसा ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कोर्ट ने बढ़ाई है। साथ ही कोर्ट ने अजय गुप्ता को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गुप्ता बर्च बाय रोमियो लेन के तीसरे पार्टनर हैं। लूथरा भाइयों को 16 दिसंबर को थाईलैंड से डिपोर्ट किया गया था, जिसके बाद उन्हे गोवा लाया गया था।
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नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Indira Gandhi International Airport) पर उतरने के बाद दिल्ली कोर्ट ने गोवा पुलिस को आरोपियों की 48 घंटे की ट्रांजिट रिमांड दी थी। 17 दिसंबर को दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी के बाद कोर्ट ने आरोपियों को मापुसा ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट ने भाइयों की पांच दिन की पुलिस हिरासत दी थी। पीड़ितों के परिवारों का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु जोशी ने बताया कि नए खुलासे सामने आए हैं, जिसमें पुलिस ने आरोप लगाया है कि भाइयों के ट्रेड लाइसेंस और अन्य संबंधित दस्तावेज जाली थे। छह दिसंबर को अरपोरा नाइटक्लब में लगी आग में 25 लोगों की जान चली गई थी, जिसके बाद सरकार ने कथित लापरवाही और अनिवार्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के आरोप में क्लब मालिकों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू की है। गोवा पुलिस के अनुसार क्लब में बिना उचित फायर सेफ्टी उपकरण और अन्य आवश्यक सुरक्षा गैजेट के आतिशबाजी का आयोजन किया गया था। पुलिस ने कहा कि जांच के अहम स्टेज पर आरोपी का गोवा में पुलिस कस्टडी में होना ज़रूरी था। पटियाला हाउस कोर्ट में अपनी बात रखते हुए गोवा पुलिस ने कहा कि आरोपी नॉर्थ गोवा के अरपोरा इलाके में बर्च बाय रोमियो लेन के मुख्य मालिक और पार्टनर हैं और क्लब के ऑपरेशन पर उनका पूरा कंट्रोल था।