नई दिल्ली: पटियाला हाउस कोर्ट के सत्र न्यायालय ने किसान आंदोलन से जुड़े टूलकिट मामले में आरोपी दिशा रवि की जमानत याचिका को अनुमति दे दी है. बता दें कि दिशा को बीते सोमावर को एक दिन की पुलिस हिरासत में लिया गया था. इसके बाद आज उन्हें पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन्हें जमानत मिल गई है. मालूम हो, आज दिल्ली पुलिस के साइबर सेल ऑफिस में निकिता जैकब, शांतनु और दिशा रवि को आमने-सामने बैठाकर पूछताछ की जा रही है.
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टूलकिट मामला: पटियाला हाउस कोर्ट के सत्र न्यायालय ने दिशा रवि की जमानत याचिका को अनुमति दी।
— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 23, 2021
आपको बताते चलें कि दिशा पर कई आरोप लगे हैं. वहीं, टूलकिट को लेकर दिल्ली पुलिस का कहना था कि वो महज एक टूलकिट नहीं था. दरअसल, असली मंसूबा भारत को बदनाम करने और यहां अशांति पैदा करने की थी. दिशा पर आरोप है कि उन्होंने जानकर व्हाट्सऐप पर हुई बातचीत मिटा दी, क्योंकि वह कानूनी कार्रवाई से अवगत थी. इससे जाहिर होता है कि टूलकिट के पीछे नापाक मंसूबा था.
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दिशा रवि भारत को बदनाम करने, किसानों के प्रदर्शन की आड़ में अशांति पैदा करने का आरोप भी लगा है. पुलिस ने यह भी आरोप लगाया कि दिशा रवि टूलकिट तैयार करने और उसे साझा करने को लेकर खालिस्तान समर्थकों के संपर्क में थी. वहीं दिशा रवि के वकील सिद्धार्थ अग्रवाल का कहना है कि दिशा रवि का खालिस्तान से कोई संबंध नहीं है. उसका सिख फॉर जस्टिस या पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन (पीजेएफ) से भी कोई संबंध नहीं है.