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Umesh Pal Murder Case : ADG प्रशांत कुमार, बोले -UP में माफिया पर जारी रहेगी जीरो टॉलरेंस नीति, अब तक 166 माफियाओं के खिलाफ एक्शन

By संतोष सिंह 
Updated Date

Umesh Pal Murder Case : बहुजन समाज पार्टी (Bahujan Samaj Party) के पूर्व विधायक राजू पाल हत्याकांड (Raju Pal murder case) के गवाह उमेश पाल के अपहरण मामले में मंगलवार को प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court) ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने बाहुबली माफिया अतीक अहमद (Bahubali Mafia Atiq Ahmed) समेत 3 आरोपियों को दोषी करार देते हुए सश्रम उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने अपहरण के इस मामले में अतीक के अलावा हनीफ, दिनेश पासी को भी दोषी पाया है।

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अदालत ने तीनों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। वहीं, अतीक के भाई अशरफ समेत 7 को बरी कर दिया गया।17 साल पुराने राजू पाल मामले में आज पीड़ित परिवार को इंसाफ मिला है। अतीक अहमद (Atiq Ahmed) मामले में अब उत्तर प्रदेश के एडीजी कानून-व्यवस्था प्रशांत कुमार (ADG law and order Prashant Kumar) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा, अपराधियों के खिलाफ प्रदेश सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे है। सभी माफियाओं को चिन्हित कर आवश्यक कार्रवाई हो की जा रही है। प्रशांत कुमार (Prashant Kumar) ने बताया 166 माफियाओं के खिलाफ अब तक कार्रवाई की गई है।

 माफिया की 2,827 करोड़ की  संपत्ति जब्त : ADG

एडीजी ने आगे कहा, अतीक को पहली बार सजा मिली है। प्रशांत कुमार (Prashant Kumar) ने मीडिया को जानकारी दी कि, उत्तर प्रदेश में अब तक 2,827 करोड़ की संपत्ति जब्त की गयी है। अपराधियों और उनके सहयोगियों की सम्पत्तियों को लगातार ध्वस्त किया जा रहा है। उन्होंने भरोसा जताया कि, माफिया और गुंडों के खिलाफ आगे भी ऐसे ही प्रशासन काम करती रहेगी।

क्या है मामला?

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उमेश पाल 2005 में हुए राजूपाल हत्याकांड (Raju Pal murder case)  का मुख्य गवाह था। जिस पर कोर्ट का आज फैसला आया है। ये फैसला इसलिए भी काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि उमेश की 24 फरवरी 2023 को प्रयागराज में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में भी अतीक, उसका भाई अशरफ, बेटा असद समेत 9 लोग आरोपी हैं। इससे पहले सोमवार को अतीक अहमद (Atiq Ahmed)  को गुजरात की साबरमती जेल (Sabarmati Jail) से प्रयागराज लाया गया। उसके भाई अशरफ को भी बरेली जेल से प्रयागराज लाया गया। इसके अलावा एक अन्य आरोपी फरहान को भी यहीं लाया गया था। अतीक अहमद को पहली बार किसी मामले में सजा हुई है।

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