गोरखपुर। कुछ साल पहले एक प्रदर्शन को लेकर संजय निषाद के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया था। जिसके बाद बार-बार कोर्ट के नोटिस के बाद भी जब संजय निषाद कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे। जिसके बाद से संजय निषाद के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजीएम) ने गैर जमानती वारंट जारी किया है।
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बताया जा रहा है कि कोर्ट ने एसओ शाहपुर को यह निर्देशित किया कि 10 अगस्त को संजय निषाद को गिरफ्तार कर उन्हें कोर्ट में पेश किया जाए और इसका वारंट जारी किया।
दरअसल, यह मामला 7 जून 2015 का है, जब संजय निषाद 5 फ़ीसदी सरकारी नौकरियों में निषादों के आरक्षण की मांग को लेकर सहजनवा के कसरवल में धरना प्रदर्शन किया था। उस दौरान रेल रोको कार्यक्रम का आह्वान संजय निषाद ने अपने कार्यकर्ताओं से किया था. जिसके बाद दूर-दूर से कार्यकर्ता गोरखपुर आ गए. दोपहर होते-होते यह संख्या हजारों में पहुंच गई. सबसे पहले आंदोलनकारी मगहर में कबीर मठ पर जाकर शीश नवाया और उसके बाद रेलवे ट्रैक पर जाकर कब्जा कर लिया। जिसके बाद से वहां हजारों की संख्या में पुलिस बल तैनात किया है। फायरिगं हुए जिसमें 1 लोगों की जान चली गई। जिसके बाद से संजय निषाद समेत 36 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ।