नई दिल्ली। भगौड़ा विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी ने 18000 करोड़ रुपए बैंकों को लौटा दिए गए हैं। केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में ये जानकारी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पीएमएलए के प्रावधानों के चुनौती देने की याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान केंद्र ने कोर्ट में पीएमएलए के प्रावधानों को बचाव भी किया।
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बता दें कि सुप्रीम कोर्ट इस पर लंबी सुनवाई कर रहा है। धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के मामलों में 67,000 करोड़ रुपये के मामलों के केस सुप्राीम कोर्ट में लंबित हैं। इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और सीटी रवि कुमार की बेंच ने सुनवाई की।
वहीं, केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र सरकार का पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान केंद्र ने कहा कि विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी मामले में इनकी संपत्तियां जब्त कर बैंकों को 18,000 करोड़ रुपये लौटाए गए हैं।