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फिर लौटेगा लॉकडाउन? गृह मंत्रालय ने Omicron को लेकर सभी राज्यों को 31 जनवरी तक जारी की गाइडलाइन

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। नए साल 2022 से पहले कोरोना का नया वैरिएंट ओमिक्रॉन (New Variant Omicron) का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। इस बीच गृह मंत्रालय (Home Ministry)ने राज्यों को साफ निर्देश दिए हैं कि वह अपने स्तर पर कोरोना और नए वैरिएंट से निपटने के लिए कमर कस लें। इसमें केंद्र की तरफ से यह भी लिखा गया है कि राज्य त्यौहारी सीजन को देखते हुए अपने स्तर पर प्रतिबंधों का फैसला कर सकते हैं।

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ओमिक्रॉन वैरिएंट (Omicron Variant) अब तक 19 राज्य-केंद्रशासित प्रदेशों में फैल चुका है, जिससे कुल संक्रमितों की संख्या 598 हो गई है। ओमिक्रॉन संक्रमितों के मामले में दिल्ली ने महाराष्ट्र को पीछे छोड़ दिया है। दिल्ली में अब सबसे अधिक 142 मामले हो गए हैं। वहीं महाराष्ट्र 141 संक्रमितों के साथ दूसरे स्थान पर बना हुआ है।

इसके अलावा गुजरात(49), तेलंगाना(44), केरल (57), तमिलनाडु(34), कर्नाटक(38),राजस्थान(43), हरियाणा(10), मध्यप्रदेश(9),ओडिशा(8), आंध्र प्रदेश(6), प. बंगाल(6), जम्मू-कश्मीर(3), उत्तर प्रदेश(2) चंडीगढ़(3), लद्दाख(1), उत्तराखंड में (1), हिमाचल(1) में भी ओमिक्रॉन के केस हैं। कोरोना के संक्रमण दर में भी 0.5 फीसदी की गंभीर बढ़ोतरी हुई है।

सोमवार को जारी लेटर में गृह मंत्रालय ने लिखा है कि सभी राज्य उचित कदम उठाते हुए सतर्कता बनाएं रखें। राज्य सरकारों को यह भी कहा गया है कि वे लोग नए वैरिएंट को लेकर प्रेस वार्ता के जरिए सही जानकारी लोगों तक पहुंचाएं।

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गृह मंत्रालय ने यह भी कहा है कि त्योहारों के दौरान भीड़ पर रोकथाम के लिए पाबंदियां लगाने पर भी राज्य विचार करें। बता दें कि पहले क्रिसमस और अब नया साल फिर आगे मकर संक्रांति और होली आदि त्योहारी सीजन ने ओमिक्रॉन को लेकर चिंता बढ़ाई हुई है। पिछले कुछ दिनों में भी बाजारों, मॉल्स की ऐसी कई तस्वीरें आई हैं जिन्होंने डराया है। ऐसी जगहों पर भीड़ कोरोना के नए वैरिएंट के कहर को न्योता देने वाली साबित हो सकती है।

केंद्रीय गृह सचिव की तरफ से सभी राज्यों को लिखे पत्र कहा है कि ओमिक्रॉन डेल्टा के मुकाबले 3 गुना तेजी से फैलता है। इससे कोरोना की रोकथाम में नई चुनौती माना जा रहा है। गृह मंत्रालय के पत्र में लोगों को भी सावधान बरतने की सलाह दी गई है। लिखा गया है कि कोरोना को रोकने के लिए जो नियम बनाए जाएंगे उनको न मानने पर सेक्शन 50 से 61 और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत दंडित किया जा सकता है।

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