लखनऊ। यूपी (UP) की योगी आदित्यनाथ सरकार (Yogi Adityanath Government) ने बीते मंगलवार को कैबिनेट बैठक में यूपी डिजिटल मीडिया नीति 2024 (UP Digital Media Policy 2024) पर अपनी मुहर लगा दी है। योगी सरकार (Yogi Government) की नीति एक्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यू-ट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अच्छा-खासा फॉलोअर रखने वाले इन्फ्लुएंसर्स पर मेहरबान है। सोशल मीडिया के इन्फलुएंसर यूपी सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों का गुणगान और बखान करके हर महीने 2 से 8 लाख रुपए तक की कमाई कर सकते हैं। सरकार ने इसके लिए फॉलोअर या सब्सक्राइबर संख्या के आधार पर इन्फ्लुएंसर्स की चार श्रेणियां (कैटेगरी) बनाई है। इन्हें सरकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार करने पर प्रति माह अलग-अलग निर्धारित रेट पर भुगतान की व्यवस्था की गई है।
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मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय प्रसाद (Chief Minister’s Principal Secretary Sanjay Prasad) ने कहा कि यूपी डिजिटल मीडिया नीति 2024 (UP Digital Media Policy 2024) के जारी होने से देश-विदेश में रह रहे यूपी के लोगों को बड़ी संख्या में रोजगार का मौका भी मिलेगा। इस नीति का फायदा उठाने के लिए एजेंसी या इन्फ्लुएंसर्स को सरकार के पास रजिस्टर करना होगा जिसके बाद उन्हें विज्ञापन जारी होंगे। सरकार का मकसद है कि डिजिटल मीडिया (Digital Media) के जरिए विकास और जन कल्याण की योजनाओं के साथ-साथ उपलब्धियों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए।
यूपी डिजिटल मीडिया नीति 2024 (UP Digital Media Policy 2024) से सोशल मीडिया पर किसकी कितनी कमाई होगी? यूपी डिजिटल मीडिया नीति 2024 के तहत एजेंसी या इन्फ्लुएंसर्स को सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों पर कंटेंट, वीडियो, ट्वीट, पोस्ट और रील्स बनाने हैं जिसके लिए उन्हें नकद भुगतान के जरिए प्रोत्साहित किया जाएगा। फॉलोअर की संख्या के आधार पर बनाई गई चार श्रेणियों में एक्स, इंस्टाग्राम और फेसबुक वालों को 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख और 5 लाख रुपए महीने मिल सकता है। यू-ट्यूब पर विज्ञापन का वीडियो, शॉर्ट्स या पॉडकास्ट बनाने पर चार कैटेगरी में 4 लाख, 6 लाख, 7 लाख और 8 लाख रुपए तक का भुगतान किया जाएगा।
अभद्र, अश्लील और राष्ट्र विरोधी कंटेंट छापने पर होगी कानूनी कार्रवाई
यूपी सरकार (UP Government) ने यूपी डिजिटल मीडिया नीति 2024 (UP Digital Media Policy 2024) में कुछ चीजों पर पाबंदी भी लगाई है जो गैर-कानूनी हैं। सरकार ने कहा है कि कोई भी कंटेंट किसी भी स्थिति में अभद्र, अश्लील और राष्ट्र विरोधी नहीं होना चाहिए। सरकार ने चेतावनी दी है कि आपत्तिजनक कंटेंट छापने पर संबंधित इन्फ्लुएंसर या एजेंसी पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
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अभी सोशल मीडिया में आपत्तिजनक पोस्ट डालने पर पुलिस द्वारा आईटी एक्ट की धारा 66 (ई) और 66 (एफ) के तहत कार्रवाई की जाती है। अब प्रदेश सरकार पहली बार ऐसे मामलों पर नियंत्रण के लिए नीति ला रही है। इसके तहत दोषी पाए जाने पर तीन साल से लेकर उम्र कैद (राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में) तक की सजा का प्रावधान है।