लखनऊ। यूपी की योगी सरकार (Yogi Government) ने 12 लाख से अधिक पेंशनरों व पारिवारिक पेंशनरों को जुलाई 2021 से महंगाई राहत बढ़ोत्तरी (Dearness Relief Hike) का लाभ दिए जाने का आदेश जारी किया है। अब इन्हें 28 फीसदी की जगह 31 फीसदी महंगाई राहत (Dearness Relief) मिलेगी। यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सेवकों पर लागू नहीं होगा। अखिल भारतीय सेवाओं के पेंशनरों व पारिवारिक पेंशनरों के संबंध में आदेश अलग से जारी किए जाएंगे।
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वित्त विभाग ने बुधवार को महंगाई राहत वृद्धि (Dearness Relief Hike) का यह आदेश जारी किया है। यह आदेश शिक्षा व प्राविधिक शिक्षा विभाग के तहत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे पेंशनरों जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, उन पर भी लागू होंगे। पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिए महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यक्ता नहीं है। इस शासनादेश के आधार पर अनुमन्य महंगाई राहत का भुगतान कर दिया जाएगा। इन पेंशनरों को जनवरी में मिलने वाली पेंशन के साथ महंगाई राहत वृद्धि का पांच माह (जुलाई से नवंबर तक) का एरियर भी मिलेगा।
संयुक्त पेंशनर्स कल्याण समिति यूपी (Joint Pensioners Welfare Committee ) UPके संयोजक एनपी त्रिपाठी ने महंगाई राहत में तीन फीसदी वृद्धि के आदेश पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति आभार व्यक्त किया है। त्रिपाठी ने राज्य सरकार से मांग की है कि भविष्य में पेंशनर्स को बढ़े हुए महंगाई भत्ता/महंगाई राहत के आदेश को एक साथ जारी किया जाए।