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नए यातायात नियम का उल्लंघन करने पर ₹ 1,000 का जुर्माना और तीन महीने का ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित

By प्रीति कुमारी 
Updated Date

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने आज दोपहिया वाहनों पर चार साल से कम उम्र के बच्चों को ले जाने के लिए नए सुरक्षा नियमों को अधिसूचित किया है। नए यातायात नियम सवारों के लिए बच्चों के लिए हेलमेट और हार्नेस बेल्ट का उपयोग करना अनिवार्य बनाते हैं और साथ ही इसकी गति को केवल 40 किमी प्रति घंटे तक सीमित करते हैं।

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नए यातायात नियम का उल्लंघन करने पर ₹ 1,000 का जुर्माना और तीन महीने का ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है।

दोपहिया वाहन पर पीछे बैठने वाले बच्चों के लिए अधिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नए नियम को शामिल करने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन किया गया है। यह नियम चार साल तक के बच्चों को कवर करता है।

नए नियमों के अनुसार, इस्तेमाल किया जाने वाला सेफ्टी हार्नेस हल्का, वाटरप्रूफ, कुशन वाला होना चाहिए और इसमें 30 किग्रा भार वहन करने की क्षमता होनी चाहिए। सवारी की पूरी अवधि के दौरान बच्चे को सुरक्षित करने के लिए सवार को बच्चे को सुरक्षा हार्नेस से बांधना होता है, जो कि दो पट्टियों के साथ आता है।

दोपहिया वाहनों के लिए नए नियम चार साल तक के बच्चों के लिए भी अनिवार्य बनाते हैं कि वे पीछे की सवारी करते समय क्रैश हेलमेट या साइकिल हेलमेट भी पहनें। हेलमेट सरकार द्वारा निर्दिष्ट मानकों का पालन करना चाहिए। केंद्र पहले ही निर्माताओं को बच्चों के लिए हेलमेट बनाना शुरू करने के लिए अधिसूचित कर चुका है।

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नियम दोपहिया सवारों के लिए यह सुनिश्चित करना भी अनिवार्य बनाता है कि बच्चों के साथ यात्रा करते समय वाहन की गति 40 किमी प्रति घंटे से अधिक न हो।

इससे पहले पिछले साल अक्टूबर में मंत्रालय ने एक मसौदा अधिसूचना जारी कर नियम में बदलाव का प्रस्ताव रखा था। इसमें सवारों के लिए बच्चों के लिए सेफ्टी हार्नेस और क्रैश हेलमेट का इस्तेमाल अनिवार्य करने का प्रस्ताव किया गया था।

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