रामपुर। पूर्व मंत्री आजम खान (Former minister Azam Khan) के बेटे अब्दुल्ला की मुश्बिते बढ़ती जा रही है। फर्जी पासपोर्ट (fake passport) के मामले में एमपी- एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court) ने अब्दुल्ला को फिर से सात साल की सजा सुनाई है। इससे पहले ही जन्म प्रमाण पत्र और दो पैन कार्ड के मामले में अब्दुल्ला को सात साल की सजा हो चुकी है। अब्दुल्ला अपने पीता आजम खान के साथ रामपुर जेल में बंद है।
पढ़ें :- राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज होगी FIR, दोहरी नागरिकता केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच से झटका, कहा- ये जांच का विषय
बता दे कि 2019 में रामपुर के मौजूदा विधायक आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस थाने में आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। आकाश सक्सेना ने अब्दुल्ला पर आरोप लगाया था कि अलग-अलग जन्म तिथियों वाले दो जन्म प्रमाण पत्रों का उपयोग करके दो पैन कार्ड बनवाए है। आरोप था कि चुनाव लड़ने के लिए यह फर्जी दस्तावेज लगाए थे। कोर्ट ने इस मामले में पहले ही अब्दुल्ला आजम को सात साल की सजा दे सुना चुकी है। वहीं आकाश सक्सेना ने यह भी आरोप लगाया था कि अब्दुल्ला आजम ने धोखे से और जाली दस्तावेजों के आधार पर दो अलग-अलग पासपोर्ट बनवाए है और उनका इस्तेमाल कर रहे है। एक पासपोर्ट में उनकी जन्मतिथि एक जनवरी 1993 दर्ज है, जो उनके एजुकेशन रिकॉर्ड के अनुसार सही है। जबकि दूसरे पासपोर्ट में 1990 दिखाया है। इस मामले में भी एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हे सात साल की सजा सुना दी है।