IRCTC Scam Case: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले लालू परिवार बड़ा झटका लगा है। राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने आईआरसीटीसी होटल भ्रष्टाचार मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, राजद नेता तेजस्वी यादव और अन्य के खिलाफ आरोप तय किए। तीनों सोमवार को इस मामले में सुनवाई के लिए राउज़ एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए थे। यह मामला रांची और पुरी स्थित दो आईआरसीटीसी होटलों के टेंडर में कथित भ्रष्टाचार से जुड़ा है।
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राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष सीबीआई ने अलग-अलग धाराओं के तहत आरोप तय किए हैं। हालांकि, सभी आरोपियों पर आपराधिक षडयंत्र रचने का आरोप है। लालू प्रसाद यादव ने खुद को निर्दोष बताया है और कहा है कि वह मुकदमे का सामना करेंगे। कोर्ट ने कहा कि लालू यादव ने टेंडर प्रक्रिया में दखल दिया था। इसमें बड़ा बदलाव कराया था। कोर्ट ने लालू यादव के साथ ही राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार समेत अन्य धाराओं के तहत आरोप तय कर दिए हैं।
कोर्ट ने साजिश, पद के दुरुपयोग और टेंडर प्रक्रिया में छेड़छाड़ की बात कही। यह भी कहा कि सब कुछ लालू यादव की जानकारी में हुआ। जमीन का हक राबड़ी और तेजस्वी को देने की साजिश थी। लालू यादव ने सरकारी पद का दुरुपयोग किया। कोर्ट ने आरजेडी प्रमुख लालू यादव से पूछा कि आरोप सही मानते हैं या गलत? इस पर लालू ने कहा कि मैं दोषी नहीं हूं। राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव ने भी कोर्ट में खुद को निर्दोष बताया है।
कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ उनकी कथित भूमिका के आधार पर अलग-अलग धाराओं में आरोप तय किए थे। राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर धोखाधड़ी और साजिश रचने के लिए आईपीसी की धारा 420 और 120बी के तहत आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि वे मुकदमे का सामना करेंगे।
गौरतलब है कि यह मामला रांची और पुरी स्थित दो आईआरसीटीसी होटलों के टेंडर में कथित भ्रष्टाचार से संबंधित है। जिसमें राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव, बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और अन्य के खिलाफ आरोप तय किए हैं।