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Air Pollution in Delhi NCR: दिल्ली के सीएम अरव‍िंद केजरीवाल ने बुलाई Emergency Meeting, ले सकते हैं बड़ा फैसला

By संतोष सिंह 
Updated Date

Air Pollution in Delhi NCR: Delhi-NCR में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने सुनवाई के दौरान शनिवार को अहम टिप्पणी भी की है। इसके साथ ही यह भी कहा है क‍ि दिल्ली एनसीआर (Delhi-NCR)  में प्रदूषण एक ज्वलंत मुद्दा है। प्रदूषण के हालात इतने खराब है कि घर में भी मास्क लगाना पड़ रहा । सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने प्रदूषण के मामले पर केंद्र सरकार समेत दिल्ली, पंजाब, हरियाणा सरकार (HriyanaGovernment)को आपातकालीन मीटिंग (Emergency Meeting)  करने का आदेश दिया है। इस आदेश के बाद अब शाम पांच बजे दिल्ली के मुख्‍यमंत्री अरव‍िंद केजरीवाल ने प्रदूषण के मामले पर आपात मीट‍िंग (Emergency Meeting) बुलाई है।

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द‍िल्‍ली सरकार (Delhi Government) का कहना है कि द‍िल्‍ली में वायु प्रदूषण (Air Pollution) को कम करने और उस पर लगाम लगाने के ल‍िए हरसंभव कोश‍िश में जुटी है, लेक‍िन प्रदूषण की स्‍थ‍ित‍ि बेहद खराब होती जा रही है। कोर्ट ने कहा कि प्रदूषण के हालात इतने खराब है कि घर में भी मास्क लगाना पड़ रहा है।

इस आदेश के बाद अब द‍िल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरव‍िंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने प्रदूषण के मामले पर आज शाम 5 बजे आपात मीट‍िंग बुलाई है। इस मीट‍िंग में द‍िल्ली के सीएम अरव‍िंद केजरीवाल के अलावा ड‍िप्‍टी सीएम मनीष स‍िसोदिया, स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री सत्‍येंद्र जैन और द‍िल्‍ली के चीफ सेक्रेटरी व‍िजय कुमार देव के अलावा अन्‍य कई वर‍िष्‍ठ अधि‍कारी प्रमुख रूप से शाम‍िल रहेंगे। इस दौरान प्रदूषण की समस्‍या से कैसे न‍िपटा जाए, इसको लेकर गहन चर्चा की जाएगी।

बताते चलें क‍ि द‍िल्‍ली सरकार की ओर से करीब एक माह से द‍िल्‍ली में एंटी डस्‍ट कैंपेन (Anti Dust Campaign) चलाया जा रहा है। साथ ही रेड लाइड ऑन, गाडी ऑफ कैंपेन भी चल रहा है, लेक‍िन अब सरकार ने इस पर अंकुश लगाने के ल‍िए 11 नवंबर से अभ‍ियान को और तेज कर द‍िया है।

अब द‍िल्‍लीभर में एंटी डस्‍ट कैंपेन के साथ एंटी ओपन बर्न‍िंग कैंपेन (Anti Burning Campaign) चलाया जा रहा है। लेक‍िन एंटी डस्‍ट कैंपेन के तहत कार्रवाई को कम नहीं क‍िया है। द‍िल्‍ली सरकार की ओर से भारत सरकार की ब्‍लू च‍िप वाली कंपनी एनबीसीसी (NBCC) पर भी धूल रोधी मानदंडों का पालन नहीं करने पर कल 5 लाख का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना कड़कड़डूमा स्थित निर्माण स्थल पर लगाया गया है।

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