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Air Pollution in Delhi NCR: केजरीवाल का बड़ा फैसला, स्कूल 1 हफ़्ते के लिए बंद तो सरकारी दफ्तरों में Work from Home

By संतोष सिंह 
Updated Date

Air Pollution in Delhi NCR: Delhi-NCR में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने सुनवाई के दौरान शनिवार को अहम टिप्पणी की थी। इसके साथ ही यह भी कहा था क‍ि दिल्ली एनसीआर (Delhi-NCR)  में प्रदूषण एक ज्वलंत मुद्दा है। प्रदूषण के हालात इतने खराब है कि घर में भी मास्क लगाना पड़ रहा । इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने प्रदूषण के मामले पर केंद्र सरकार समेत दिल्ली, पंजाब, हरियाणा सरकार (HriyanaGovernment)को आपातकालीन मीटिंग (Emergency Meeting)  करने का आदेश दिया है।

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इस आदेश के बाद दिल्ली के मुख्‍यमंत्री अरव‍िंद केजरीवाल ने प्रदूषण के मामले पर आपात मीट‍िंग (Emergency Meeting) बुलाई थी। इस बैठक में केजरीवाल सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए दिल्ली में 1 हफ़्ते के लिए स्कूल बंद करने आदेश दिया है। साथ सरकारी दफ्तरों में Work from Home और 14 से 17 नवंबर तक कंस्ट्रक्शन का काम बंद रहने का फरमान जारी किया है।

इस मीट‍िंग में द‍िल्ली के सीएम अरव‍िंद केजरीवाल के अलावा ड‍िप्‍टी सीएम मनीष स‍िसोदिया, स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री सत्‍येंद्र जैन और द‍िल्‍ली के चीफ सेक्रेटरी व‍िजय कुमार देव के अलावा अन्‍य कई वर‍िष्‍ठ अधि‍कारी प्रमुख रूप से शाम‍िल थे। इस दौरान प्रदूषण की समस्‍या से कैसे न‍िपटा जाए, इसको लेकर गहन चर्चा हुई ।

बताते चलें क‍ि द‍िल्‍ली सरकार की ओर से करीब एक माह से द‍िल्‍ली में एंटी डस्‍ट कैंपेन (Anti Dust Campaign) चलाया जा रहा है। साथ ही रेड लाइड ऑन, गाडी ऑफ कैंपेन भी चल रहा है, लेक‍िन अब सरकार ने इस पर अंकुश लगाने के ल‍िए 11 नवंबर से अभ‍ियान को और तेज कर द‍िया है।अब द‍िल्‍लीभर में एंटी डस्‍ट कैंपेन के साथ एंटी ओपन बर्न‍िंग कैंपेन (Anti Burning Campaign) चलाया जा रहा है। लेक‍िन एंटी डस्‍ट कैंपेन के तहत कार्रवाई को कम नहीं क‍िया है। द‍िल्‍ली सरकार की ओर से भारत सरकार की ब्‍लू च‍िप वाली कंपनी एनबीसीसी (NBCC) पर भी धूल रोधी मानदंडों का पालन नहीं करने पर कल 5 लाख का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना कड़कड़डूमा स्थित निर्माण स्थल पर लगाया गया है।

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