भदोही: इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) ने एक याचिका को लेकर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया (Press Council of India) को नोटिस जारी किया है। याचिका ऑल इंडिया प्रेस रिपोर्टर वेलफेयर एसोसिएशन (All India Press Reporters Welfare Association) के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ पत्रकार आचार्य श्रीकान्त शास्त्री (Journalist Acharya Shrikant Shastri) की तरफ से दायर की गयीं है।
पढ़ें :- नाबालिक लड़की को बहला फुसला कर भाग ले गया मनबड़ युवक,न्याय की गुहार
दरअसल, जिसमें उन्होंने पत्रकार संगठनों की चयन प्रकिया में पारदर्शिता न बरतने का आरोप लगाया है। यह अपने आप में यह अलग किस्म का मामला है। ऐसा बेहद कम देखा गया है।प्रेस काउंसिल (press council) की तरफ से 14 वें कार्यकाल के गठन के लिए मार्च में अखबारों में विज्ञापन देकर देश भर के सभी पत्रकार संगठनो से सदस्यता के लिए विभिन्न कैटेगरी में आवेदन मांगा गया था।
जिसमें पत्रकार संगठन (Journalists Association), एसोसिएशन (Association), क्लब (Club), संघ (Association), यूनियन (Union) आदि ने अपना-अपना दावा प्रस्तुत किया था। उपरोक्त सभी दावों के सम्बन्ध में प्रेस काउंसिल आफ इंडिया ने अप्रैल के पहले सप्ताह में कैटेगरी वॉइज सूची जारी कर दिया।
सदस्यता चयन में भी धांधली
प्रेस काउंसिल के 14 वें कार्यकाल के गठन के लिए चेयरमैन की अध्यक्षता में सदस्यों और दावाकर्ताओं के बीच कई बैठकें हुई। जिसमें कार्यकारिणी ने कई दावों को खारिज कर दिया जिन्होंने ने सदस्यता के लिए आवेदन किए थे। जबकि याचिका में यह दलील दी गयी है कि चेयरमैन प्रेस काउंसिल ने गैर संविधानिक तरीके एवं बिना कानूनी अधिकार के दूसरी संस्थाओं को नामिनेट कर दिया। इसी तरह सदस्यता चयन में भी धांधली की गई।
प्रेस काउंसिल की इस अनियमितता के खिलाफ ऑल इंडिया प्रेस रिपोर्टर वेलफेयर एसोसिएशन (All India Press Reporters Welfare Association) ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) में याचिका दाखिल कर दिया।
पढ़ें :- बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार से मिले पीएम मोदी, पूछा- कैसे हो भाई? साझा किया वीडियो
एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ पत्रकार आचार्य श्रीकान्त शास्त्री (Shrikant Shastri) ने उक्त कार्यकारिणी में हुए गैर कानूनी चुनाव को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में चुनौती दी है। जिसमें याचिकाकर्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता संतोष कुमार त्रिपाठी के तर्क को सुनकर इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मुनेश्वरनाथ भंडारी एवं न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन व सचिव को नोटिस जारी कर चार सप्ताह मे जवाब मांगा है।