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लखनऊ विश्वविद्यालय में पान मसाला व मादक पदार्थ का सेवन बैन, पकड़े गए तो 500 रुपये जुर्माना, तीन बार से अधिक पकड़े जाने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई

By santosh singh 
Updated Date

लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय (LU) परिसर में कर्मचारियों,अधिकारियों व शिक्षकों द्वारा पान, मसाला, गुटखा एवं मादक पदार्थ इत्यादि का सेवन किया जाता हैं, जोकि कार्यालय की मर्यादा, गरिमा व कर्मचारी व शिक्षक आचरण नियमावली के विरूद्ध है।

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कुलपति प्रो. जय प्रकाश सैनी (Vice-Chancellor Prof. Jai Prakash Saini) के आदेश के अनुपालन में विश्वविद्यालय परिसर में कोई भी कर्मचारी , अधिकारी व शिक्षक पान, मसाला, गुटखा एवं मादक पदार्थ इत्यादि का सेवन करते पाया जाता है, तो सम्बन्धित पर 500 रूपये जुर्माना अधिरोपित (Impose) होगा। यदि किसी कर्मचारी, अधिकारी व शिक्षक द्वारा 03 बार से अधिक पान, मसाला, गुटखा एवं मादक पदार्थ इत्यादि का सेवन करते पाया जायेगा तो सम्बन्धित के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी। यह जानकारी कुलसचिव डॉ. भावना मिश्रा ने दी है।

बता दें कि CM योगी आदित्यनाथ ने 2017 में सभी सरकारी कार्यालयों, स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी अस्पतालों में पान, पान मसाला और गुटखा पर बैन लगाया था। लखनऊ विश्वविद्यालय एक राज्य विश्वविद्यालय होने के कारण इस दायरे में आता है।  COTPA 2003 (सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम) और राज्य सरकार के आदेशों के तहत विश्वविद्यालय जैसे शैक्षणिक संस्थानों में पान मसाला, गुटखा या तंबाकू उत्पादों का सेवन, थूकना और बिक्री पर रोक लगाई जा सकती है। उल्लंघन पर चालान या अनुशासनिक कार्रवाई हो सकती है।

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