कोलकाता। पश्चिम बंगाल विधानसभा (West Bengal Assembly) में मंगलवार को दुष्कर्म विरोधी विधेयक पेश (Anti-rape bill Introduced) कर दिया गया है। इस विधेयक में दुष्कर्म और पीड़िता की मौत के दोषी व्यक्ति को फांसी की सजा देने का प्रावधान किया गया है। साथ ही इसमें दुष्कर्म (Rape) और सामूहिक दुष्कर्म (Gang Rape)के दोषी को बिना जमानत के आजीवन कारावास (Life Imprisonment) की सजा का प्रावधान भी किया गया है।
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बंगाल सरकार के इस विधेयक ‘अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून एवं संशोधन) विधेयक 2024’ (Aparajita Women and Child Bill (West Bengal Criminal Law and Amendment) Bill 2024) का उद्देश्य दुष्कर्म और यौन अपराधों से संबंधित नए प्रावधानों को संशोधित करके महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षा को मजबूत करना है। बीते महीने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (RG Kar Medical College and Hospital) में एक महिला चिकित्सक की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। इस घटना को लेकर जारी हंगामा अभी तक थमा नहीं है। राज्य में महिला सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाने की मांग हो रही है।
ऐसे में राज्य सरकार ने सोमवार से विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र बुलाने का एलान किया था। इस विशेष सत्र में राज्य के कानून मंत्री मोलॉय घटक द्वारा मंगलवार को दुष्कर्म-विरोधी विधेयक पेश (Anti-rape bill Introduced) किया। वहीं विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी (Opposition leader Shubhendu Adhikari) का आरोप है कि राज्य सरकार ने विधानसभा के विशेष सत्र के लिए कोई परामर्श नहीं लिया और यह सरकार का एकतरफा फैसला है।