लखनऊ। यूपी (UP) की योगी सरकार (Yogi Government) ने ऑटो, ई-रिक्शा, टैक्सी और ओला-उबर जैसी कैब सेवाओं पर सख्ती करते हुए एक नया नियम लागू कर दिया है। अब लखनऊ समेत प्रदेश के सभी जिलों में सार्वजनिक परिवहन सेवाएं (Public Transport Services) देने वाले हर चालक को अपनी गाड़ी में स्पष्ट रूप से अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना अनिवार्य कर दिया है।
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इस नियम के तहत अब हर ड्राइवर को अपनी गाड़ी के पीछे अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना होगा। साथ ही यह भी कहा गया है कि, अगर किसी गाड़ी में नाम और मोबाइल नंबर नहीं होगा उसे चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वहीं इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
दरअसल, ई-रिक्शा और ऑटो चालकों द्वारा महिलाओं के साथ अभद्र भाषा, छेड़छाड़ और लूट जैसी कई घटनाएं सामने आती है। जिसमें घटना के बाद कई बार चालक फरार हो जाते हैं। वहीं बढ़ते अपराधों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने यह कदम महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनजर उठाया गया है। सरकार के इस फैसले पर राज्य महिला आयोग (State Women Commission) ने खुशी जाहिर की है। वहीं आयोग महिलाओं की सुरक्षा के लिए इसे बड़ा कदम मान रही है।
बता दें कि, सरकार के इस फैसले से खासकर रात के समय और सुनसान इलाकों में सफर करने वाली महिलाओं को अब वाहन चालक की पहचान उपलब्ध होने से राहत और सुरक्षा का भरोसा मिलेगा। नियम के तहत यह भी कहा गया है कि, अगर कोई नियम का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। परिवाहन विभाग (Transport Department) के अधिकारी और कर्मचारी इस नियम को सख्ती से लागू कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं।