रामपुर। अब्दुल्ला आजम (Abdullah Khan) के दो जन्म प्रमाणपत्र के मामले में हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद सपा नेता आजम खान (Azam Khan) की पत्नी डॉ. तजीन फात्मा (Dr. Tazeen Fatma) की बुधवार को रिहाई हो गई है। रिहाई का परवाना दोपहर को जेल में पहुंचा था। उनकी रिहाई के दौरान बड़ी संख्या में समर्थक जेल के बाहर मौजूद रहे।
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18 अक्तूबर 2023 को सपा नेता आजम खान (Azam Khan) को एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट (MP-MLA Magistrate Court) ने बेटे अब्दुल्ला के दो जन्म प्रमाणपत्र के मामले में सात साल की सजा व पचास हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई थी। इस मामले में डॉ. तजीन फात्मा (Dr. Tazeen Fatma) और बेटे अब्दुल्ला आजम (Abdullah Khan) को भी सात-सात साल की सजा सुनाई गई थी।
आजम खान (Azam Khan) इस समय सीतापुर, अब्दुल्ला हरदोई और डॉ. तजीन फात्मा (Dr. Tazeen Fatma) रामपुर जेल (Rampur Jail) में बंद थी। 24 मई को हाईकोर्ट से तीनों को राहत मिली थी। मंगलवार को उनकी रिहाई का परवाना जेल पहुंच गया था लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से वह रिहा नहीं हो पाई। बुधवार को सही कागजात फिर से जेल भिजवाए गए। दोपहर बाद डॉ. तजीन की रिहाई हो गई। इस दौरान जेल के बाहर बड़ी संख्या में उनके समर्थन मौजूद रहे।