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बैग कारोबारी हत्याकांड: कुख्यात अपराधी खुर्शीद कुरैशी समेत 10 को फांसी की सजा

By शिव मौर्या 
Updated Date

पटना। बिहार के आरा शहर में चर्चित बैग कारोबारी इमारन खान की हत्या में भोजपुर जिले की एक अदालत ने आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है। बैग कारोबारी की हत्या 2018 में हुई थी। कुख्यात अपराधी खुर्शीद कुरैशी समेत 10 अभियुक्तों को फांसी की सजा सुनाई है। साथ ही दोषियों पर एक-एक लाख रुपये जुर्माने का जुर्माना भी लगाया है।

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अदालत ने यह फैसला डिजिटल सुनवाई के दौरान सुनाया। आरोपितों में खुर्शीद कुरैशी का भाई अबदुल्ला भी शामिल है। विगत नौ मार्च को दोषी पाये जाने के बाद कोर्ट के आदेश पर सभी आरोपितों को जेल भेज दिया गया था।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार के कोर्ट ने सभी आरोपितों को हत्या, आपराधिक षडयंत्र, आर्म्स एक्ट और रंगदारी के लिये भय पैदा करने में दोषी पाया था। इस मामले में एपीपी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने अभियोजन की ओर से बहस की थी। 24 मार्च को ही सजा सुनाई जानी थी।

बता दें कि छह दिसंबर 2018 को दिनदहाडे़ आरा के धर्मन चौक स्थित शोभा मार्केट में अंधाधुंध फायरिंग की गयी थी। उसमें दूध कटोरा निवासी बैग कारोबारी इमरान खान की मौत हो गयी थी।

 

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