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Bharat Jodo Yatra : कर्नाटक हाईकोर्ट ने कांग्रेस को दी बड़ी राहत, निचली अदालत के आदेश को किया खारिज

By संतोष सिंह 
Updated Date

Bharat Jodo Yatra: बेंगलुरु की एक अदालत ने कांग्रेस (Congress) और उसके आंदोलन भारत जोड़ो यात्रा (Bharat Jodo Yatra) के ट्विटर हैंडल पर अस्थायी रूप से रोक लगा दिया था। कोर्ट के आदेश पर मंगलवार को कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) ने रोक लगा दी है। रोक लगाने के आदेश के साथ ही कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) ने यह भी कहा है कि कांग्रेस (Congress)  को कॉपीराइट से संबंधित पोस्ट को हटाना पड़ेगा।

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साथ ही अदालत ने यह भी कहा है कि कांग्रेस (Congress)  को प्रतिवादी के कॉपीराइट का उल्लंघन करने वाले पोस्ट के स्क्रीनशॉट उपलब्ध कराने होंगे। बता दें कि, कांग्रेस (Congress) की कर्नाटक इकाई निचली अदालत के आदेश के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) पहुंची थी। कांग्रेस (Congress)  के तरफ से हलफनामा दायर किए जाने के बाद ही मंगलवार सुबह हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलटा है।

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