Advertisement
  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. Bhima Koregaon Case : बॉम्बे हाईकोर्ट ने आरोपी आनंद तेलतुंबडे को दी जमानत , NIA सुप्रीम कोर्ट में फैसले को देगा चुनौती

Bhima Koregaon Case : बॉम्बे हाईकोर्ट ने आरोपी आनंद तेलतुंबडे को दी जमानत , NIA सुप्रीम कोर्ट में फैसले को देगा चुनौती

By संतोष सिंह 
Updated Date

मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने भीमा कोरेगांव मामले (Bhima Koregaon Case) के आरोपी आनंद तेलतुंबडे (Anand Teltumbde) को जमानत दे दी है। उन्हें एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी गई है। एनआईए (NIA) के सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में अपील करने के अनुरोध पर हाईकोर्ट ने एक सप्ताह के लिए आदेश पर रोक लगा दी है।

पढ़ें :- IPL Match Today: लखनऊ वाले आज मांगेंगे MI की जीत की दुआएं; प्लेऑफ के लिए दावेदारी मजबूत करने उतरेगी SRH

आनंद तेलतुंबडे (Anand Teltumbde)  को अप्रैल 2020 में गिरफ्तार किया गया था।  आनंद तेलतुंबडे (Anand Teltumbde) वर्तमान में नवी मुंबई की तलोजा जेल में बंद हैं। एक विशेष कोर्ट के जमानत देने से इनकार करने के बाद आनंद तेलतुंबडे (Anand Teltumbde)  ने पिछले साल हाईकोर्ट का रुख किया था।  याचिका में किया गया था कि वह 31 दिसंबर 2017 को पुणे में आयोजित एल्गार परिषद के कार्यक्रम में मौजूद नहीं थे और उन्होंने कोई भड़काऊ भाषण भी नहीं दिया था।

दरअसल, एक जनवरी को भीमा-कोरेगांव (Bhima-Koregaon)लड़ाई के 200 साल पूरे होने के मौके पर एक कार्यक्रम में हिंसा भड़क गई थी। इसमें एक की मौत हो गई थी और 10 पुलिसकर्मियों सहित कई घायल हो गए थे। भीमा-कोरेगांव (Bhima-Koregaon) में झड़पों के बाद जनवरी में राज्यव्यापी बंद के दौरान पुलिस ने 162 लोगों के खिलाफ 58 मामले दर्ज किए थे।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इस मामले में 82 वर्षीय सामाजिक कार्यकर्ता पी वरवरा राव को जमानत दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक अंतरिम आदेश में भीमा कोरेगांव (Bhima Koregaon) के एक अन्य आरोपी गौतम नवलखा को उनकी स्वास्थ्य स्थिति और वृद्धावस्था को देखते हुए एक महीने की अवधि के लिए घर में नजरबंद रखने की अनुमति दी थी।

पढ़ें :- 06 May ka Itihas: ये हैं आज के दिन की प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं
Advertisement