कोलकाता। कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल (West Bengal) की हाई प्रोफाइल सीट भवानीपुर (High Profile Seat Bhawanipur) में 30 सितंबर को होने वाले उपचुनाव (By-Election)पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इस फैसले को भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party) के लिए बड़ा झटका (Big Blow) माना जा रहा है।
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बता दें कि सोमवार को भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party) के नेता दिलीप घोष (Dilip Ghosh) पर हमला के बाद से राजनीति तेज हो गई थी। इसके बाद भाजपा (BJP)के कई नेता जहां उपचुनाव को टालने की मांग कर रहे थे। तो वहीं स्वप्न दासगुप्ता ने चुनाव आयोग से मतदान केंद्र के आसपास धारा 144 लगाने की मांग की थी। इसके अलावा उन्होंने केंद्रीय बलों की उपस्थिति में चुनाव करवाने की मांग की थी।
भवानीपुर में सीएम ममता और प्रियंका टिबरेवाल के बीच टक्कर
भवानीपुर (Bhawanipur) सीट पर टीएमसी (TMC)से सीएम ममता बनर्जी (CM Mamata Banerjee) उम्मीदवार हैं। वहीं, भाजपा ने प्रियंका टिबरेवाल को मैदान में उतारा है। सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस (Ruling Party Trinamool Congress) और मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा आमने सामने हैं। दोनों दलों के स्टार प्रचारक जनता को लुभाने के लिए ताकत झोंके हुए हैं। बंगाल में 30 सितंबर को भवानीपुर (Bhawanipur) समेत तीन सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं। इधर, राज्य निर्वाचन आयोग (State Election Commission) ने भवानीपुर (Bhawanipur) में भाजपा(BJP) और टीएमसी (TMC) कार्यकर्ताओं की भिड़ंत को लेकर राज्य सरकार से जवाब मांगा है।
7 अक्तूबर तक मुकुल रॉय पर फैसला लें विधानसभा अध्यक्ष: हाईकोर्ट
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कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मुकुल रॉय के खिलाफ भाजपा की अयोग्यता याचिका पर फैसला करने के लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष के लिए 7 अक्तूबर की समय सीमा तय की है।