लखनऊ। यूपी में योगी सरकार कोरोना महामारी की तीसरी लहर से पहले ही सतर्कता बरत रही है। इस दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए सीएम योगी ने नया फरमान जारी किया है। प्रदेश सरकार ने साफ कहा कि अगर कोई भी बाहरी आएगा तो उसे कोविड की निगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोविड 19 की तीसरी लहर से पहले ही टीम-9 के साथ में यह निर्देश दिए हैं। इस बैठक में यह फैसला लिया कि कोरोना प्रभावित राज्यों से आने वाले लोगों को नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट और वैक्सीन के दोनों डोज की रिपोर्ट दिखानी होगी। इसके बाद ही प्रदेश में उन्हें एंट्री मिलेगी।
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योगी सरकार जल्द ही इस नियम को लागू करने जा रही है। इसके लिए यूपी सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वह इस संबंध में जल्द ही दिशा निर्देश जारी करें। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि जो लोग दूसरे प्रदेश से आ रहे हैं और वह कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। तो उनकी कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग और जांच जरूर कराई जाए।
रविवार को मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि जिन राज्यों में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 3 प्रतिशत से ज्यादा है, उन राज्यों से यूपी में प्रवेश करने वाले लोगों को अपने साथ कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा। इस निगेटिव रिपोर्ट को दिखाने के बाद ही यूपी में प्रवेश मिल पाएगा।
सीएम योगी ने निर्देश देते हुए कहा कि यात्रियों की ओर से लाई गई कोरोना रिपोर्ट 4 दिन से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। अन्यथा वह मान्य नहीं की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बीते दिनों में कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज का लाभ ले चुके यात्रियों को यूपी में दाखिल होने के दौरान छूट दी जा सकेगी।
इस पर लागू होगा नियम
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए जारी हुए निर्देशों को सभी प्रकार के साधनों पर लागू किया जाएगा। सड़क मार्ग, रेलवे मार्ग और वायु मार्ग से यूपी में दाखिल होने वाले सभी यात्रियों पर यह नियम लागू होगा। उन्होंने कहा कि कोविड के अधिक पॉजिटिविटी दर वाले राज्यों से यूपी आने वाले यात्रियों की कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग कराई जाएगी।