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Bihar News : राजद के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह डबल मर्डर केस में दोषी करार, सुप्रीम कोर्ट ने पलटा पटना हाईकोर्ट का फैसला

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। राष्ट्रीय जनता दल (Rashtriya Janata Dal) के नेता और पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह (Former MP Prabhunath Singh) को डबल मर्डर केस (Double Murder Case) में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को दोषी करार दिया है। बता दें कि आगामी 2 सितंबर को कोर्ट में उनकी सजा पर बहस होगी। इसके बाद कोर्ट सजा सुनाएगी। दरअसल, यह मामला 1995 का है। आरोप लगा था कि पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह (Former MP Prabhunath Singh)  ने अपने कहे अनुसार वोट नहीं देने पर छपरा के मसरख इलाके के रहने वाले राजेंद्र राय (47) और दारोगा राय (18) की हत्या करवा दी।

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निचली अदालत ने दे दी थी रिहाई

पहले यह मामला निचली अदालत पहुंचा था। यहां से पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह (Former MP Prabhunath Singh)   को रिहाई मिल गई थी। फिर पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) में मामला गया तो यहां पर निचली अदालत के फैसले को सही माना। इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  पहुंचा।

सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की बेंच ने पटना हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए पूर्व सांसद  को डबल मर्डर केस में दोषी करार दिया

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  में तीन जजों की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। दोनों पक्ष की दलीलों को सुना। कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट (Patna High Court)  के फैसले को पलटते हुए पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह (Former MP Prabhunath Singh) को डबल मर्डर केस (Double Murder Case)  में दोषी करार दिया। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  ने इस मामले में बिहार के डीजीपी (DGP)को प्रभुनाथ सिंह (Prabhunath Singh)को पेश करने का आदेश दिया है। बता दें कि पूर्व सांसद एक अन्य मर्डर केस में जेल में सजा काट रहे हैं।

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