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Breaking News : दलेर मेहंदी को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत, सजा सस्पेंड

By संतोष सिंह 
Updated Date

चंडीगढ़। कबूतरबाजी (Pigeoning) के मामले में सजा काट रहे दलेर मेहंदी को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab-Haryana High Court) से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने 19 साल पुराने कबूतरबाजी (Pigeoning)  के मामले में सजा को सस्पेंड (Sentence Suspended) कर दिया है । बता दें कि पुलिस ने बख्शीश सिंह (Bakshish Singh)  नामक व्यक्ति की शिकायत पर 2003 में दलेर के खिलाफ मामला दर्ज किया था। ट्रायल कोर्ट ने दलेर मेहंदी (Daler Mehndi) को 2 वर्ष की सजा सुनाई थी। इस मामले में दलेर मेहंदी (Daler Mehndi) के भाई शमशेर सिंह (Bhai Shamsher Singh) भी सह आरोपी थे, लेकिन 2017 में उनकी मौत हो गई थी।

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क्या है पूरा मामला?

दलेर मेहंदी (Daler Mehndi) और उनके भाई शमशेर सिंह पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने अपनी मंडली के सदस्यों के रूप में लोगों को अवैध रूप से विदेश भेजने के लिए मोटी पैसेज मनी चार्ज की थी। बक्शीश सिंह (Bakshish Singh) ने अपनी शिकायत में कहा था कि उनसे 15 लाख रुपये मांगे गये थे, लेकिन डील 12 लाख रुपये में फिक्स हुई थी और यह पैसा दिया भी गया था।

5 लाख रुपये और मांगे गए

आरोप था कि बाद में 5 लाख रुपये और मांगे गये थे। तब शिकायतकर्ता ने इतने पैसे न होने की बात कहकर सिर्फ एक लाख रुपया और दिया,लेकिन तब भी दलेर मेहंदी (Daler Mehndi) उनको कनाडा भेजने में विफल रहे। इसके बाद पैसे भी नहीं लौटाये गए। साथ ही साथ जान से मारने की धमकी भी दी गई।

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कोर्ट ने दोनों भाईयों को ठहराया था दोषी
2018 में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत (Judicial Magistrate First Class Court) ने दोनों भाइयों को दोषी ठहराया था । उन्हें दो साल जेल की सजा सुनाई थी। जिसके बाद उन्हें जमानत दे दी गई थी । बाद में उन्होंने सत्र अदालत में अपील दायर की थी।

मिली थीं 35 शिकायतें 
2003 में सदर पुलिस स्टेशन (Sadar Police Station) में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, यह आरोप लगाया गया था कि मेहंदी बंधुओं ने 1998 और 1999 में दो मंडलियां ली थीं। इस दौरान 10 लोगों को समूह के सदस्यों के रूप में अमेरिका ले जाया गया और अवैध रूप से वहीं छोड़ दिए गए थे। पहली शिकायत दर्ज करने के बाद, पुलिस को गायक के खिलाफ इसी तरह की 35 और शिकायतें मिलीं थी।

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