Lucknow News : यूपी की राजधानी लखनऊ (Lucknow) में आगामी त्योहारों के मद्देनजर धारा 144 लागू कर दी गई है। शिवरात्रि, मोहर्रम, स्वतंत्रता दिवस (Independence Day) , हरियाली तीज और नागपंचमी (Nagpanchami) सहित प्रवेश परीक्षा और प्रदर्शन के मद्देनजर धारा 144 लगाई गई है। इस बार लखनऊ में धारा 144 को दो महीनों के लिए लगाया गया है। ये 30 अगस्त तक लागू रहेगी और इस तारीख तक बिना इजाजत के किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन और जुलूस निकालने पर रोक होगी। इसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर चार से ज्यादा लोगों के एकत्र होने, जुलूस व प्रदर्शन करने पर प्रतिबंध है। रात 10 से सुबह 6:00 बजे तक धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर नहीं बजाए जा सकेंगे। मकान की छत ऊपर ईंट पत्थर आदि जमा नहीं करें। इको गार्डन धरना स्थल के अतिरिक्त कहीं भी धरना प्रदर्शन नहीं होगा। हाई सिक्योरिटी जोन (High Security Zone) और महत्वपूर्ण कार्यालय के पास ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी रहेगी। नियमों के विरुद्ध ऐसा करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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दरअसल इस बार सावन 4 जुलाई दिन मंगलवार से शुरू हो रहा है। साथ ही 16 जुलाई को श्रावण शिवरात्रि (Shravan Shivratri) भी है। 29 जुलाई को मोहर्रम और अगले महीने 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस (Independence Day) है। इसके साथ ही 19 अगस्त को हरियाली तीज (Hariyali Teej) और 21 अगस्त को नागपंचमी का पर्व है। इसके साथ ही लखनऊ में आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षाओं और किसान संगठन समेत अन्य प्रदर्शनकारियों द्वारा धरना प्रदर्शन से शांति भंग की स्थिति नहीं हो, इसको लेकर राजधानी में धारा 144 लगा दी गई है।
जेसीपी कानून व्यवस्था उपेंद्र कुमार अग्रवाल (JCP Law and Order Upendra Kumar Agarwal) के जारी आदेश में धारा 144 को तत्काल प्रभाव से लागू होने की बात कही गई है। यह आदेश 30 अगस्त तक मान्य है। इसके साथ ही आदेश में कहा गया है कि इसका पालन नहीं करने पर धारा 188 और अन्य सुसंगत धाराओं के अंतर्गत दंडनीय अपराध के मामले में कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस बार सावन करीब 59 दिनों का रहेगा। 4 जुलाई से शुरू होकर 31 अगस्त को इसका समापन होगा। इसलिए इस बार सावन के आठ सोमवार होंगे। सावन में शिवालयों में बड़ी संख्या में शिव भक्त जलाभिषेक (Shiv Bhakta Jalabhishek) और रुद्राभिषेक (Rudrabhishek) करने पहुंचते हैं।
इससे पहले राजधानी लखनऊ में लागू की गई धारा 144 को 30 जून तक बढ़ा दिया गया था। यह निर्णय जेठ मास के बड़े मंगल, ईद उल अजहा (बकरीद) सहित विभिन्न परीक्षाओं के आयोजन, राजनीतिक कार्यक्रम व प्रदर्शनों को ध्यान में रखते हुए कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किया गया।