Advertisement
  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. Breaking-आप नेता संजय सिंह समेत 5 के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, कोर्ट ने कहा- तुरंत करो गिरफ्तार

Breaking-आप नेता संजय सिंह समेत 5 के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, कोर्ट ने कहा- तुरंत करो गिरफ्तार

By संतोष सिंह 
Updated Date

Sanjay Singh

सुल्तानपुर। यूपी (UP) के सुल्तानपुर जिले (Sultanpur District) की एमपी-एमएलए कोर्ट ( MP/MLA Court) ने आप नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह (Rajya Sabha MP Sanjay Singh) समेत 6 लोगों के खिलाफ एनबीडब्ल्यू (NBW) जारी किया है। इसमें समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अनूप संडा का नाम भी शामिल हैं। यह आदेश एमपी-एमएलए विशेष न्यायधीश शुभम वर्मा (MP-MLA Special Judge Shubham Verma) की कोर्ट ने जारी किया है। यह वारंट 23 साल पुराने मामले से जुड़ा हुआ है। कोर्ट ने पिछले सप्ताह मामले में सजा सुनाने के बाद शुक्रवार को सरेंडर करने का समय दिया था, लेकिन कोई सरेंडर करने नहीं पहुंचा। ऐसे में अब गैर जमानती वारंट जारी किया गया है।

पढ़ें :- Delhi Assembly Election : केजरीवाल बोले-बाबा साहब का अपमान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान, 'जो बाबा साहेब से करे प्यार, वो बीजेपी को करे इनकार'

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह (National spokesperson of Aam Aadmi Party and Rajya Sabha MP Sanjay Singh) , समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के राष्ट्रीय प्रवक्ता समेत 6 लोगों के खिलाफ सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ( MP/MLA Court)  ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। अब इस मामले में 20 अगस्त को सुनवाई होगी। दरअसल, ये मामला है नगर कोतवाली इलाके के गभडिया ओवर ब्रिज के पास का है। जहां 23 साल पहले 19 जून 2001 को बिजली पानी सहित तमाम जनसमस्याओं को लेकर अनूप संडा, संजय सिंह सिंह सहित तमाम लोगों ने प्रदर्शन किया था।

सभी पर आरोप है कि इन लोगों ने सड़क पर जाम कर विरोध जताया था। इसके बाद तत्कालीन नगर कोतवाली के उपनिरीक्षक ने इन सभी के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। मामला दीवानी स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट ( MP/MLA Court)  में चल रहा था। जिसमें सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह (Rajya Sabha MP Sanjay Singh) , सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सहित 6 लोगों को तीन माह की सजा और डेढ़-डेढ़ हजार जुर्माने का आदेश दिया था।

इन लोगों ने स्पेशल सेशन कोर्ट में अपील दाखिल की थी। जिसे कोर्ट ने खारिज कर 9 अगस्त को सरेंडर करने का आदेश दिया था। 9 अगस्त को कोर्ट के पीठासीन अधिकारी छुट्टी पर नहीं थे, लेकिन अब तक इन सब सभी लोगों ने सरेंडर नहीं किया बल्कि मौका मांग रहे थे। मंगलवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सख्ती दिखाई और मौका देने से इंकार कर दिया। साथ ही इन सभी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है।

पढ़ें :- अदाणी की वजह से आम आदमी का 8 लाख 50 हजार करोड़ रुपया डूबा, पीएम मोदी में जरा भी नैतिकता है तो वह अपने पद से दें इस्तीफा : संजय सिंह
Advertisement