नई दिल्ली। गुजरात दंगे मामले (Gujarat Riots Case) में गिरफ्तार की गईं सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ (Teesta Setalvad) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को अंतरिम जमानत (Interim Bail) दे दी है। कोर्ट ने कहा कि उनकी रेगुलर बेल (Regular Bell) पर गुजरात हाई कोर्ट (Gujarat High Court) फैसला सुना सकता है। अभी के लिए उन्हें अंतरिम जमानत (Interim Bail) दे दी गई है।
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आदेश में कोर्ट ने ये भी साफ कर दिया है कि तीस्ता को अपना पासपोर्ट सरेंडर (Passport Surrender) करना पड़ेगा। जब तक गुजरात हाई कोर्ट (Gujarat High Court) से उन्हें रेगुलर बेल (Regular Bell) नहीं मिल जाती, वे देश के बाहर नहीं जा सकतीं। वहीं तीस्ता को इस मामले में जांच एजेंसियों को लगातार अपना सहयोग देना होगा। कोर्ट का कहना है कि वे तीस्ता को बेल पर नहीं छोड़ रहे हैं, सिर्फ जब तक हाई कोर्ट द्वारा रेगुलर बेल (Regular Bell) पर कोई फैसला नहीं आ जाता, कोर्ट द्वारा उन्हें अंतरिम जमानत दी जा रही है। अब जिस मामले में ये सुनवाई हुई है वो 2002 के गुजरात दंगे से जुड़ा हुआ है।
तीस्ता पर आरोप है कि उन्होंने गवाहों को भड़काया था। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री (अब प्रधानमंत्री) नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दिए जाने की एसआईटी रिपोर्ट को चुनौती देने वाली जाकिया जाफरी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि तीस्ता सीतलवाड़ अपने स्वार्थ सिद्ध करने में जुटी रहीं। कोर्ट ने संजीव भट्ट और आरबी श्रीकुमार की ओर से झूठा हलफनामा दायर किए जाने का भी जिक्र किया था।