लखनऊ। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 2000 के नोट 30 सितंबर तक बदलने की समय सीमा निर्धारित की है। इसके बावजूद रोडवेज बसों में यात्रियों से 2000 के नोट किराए के तौर पर नहीं लिए जाने की शिकायतें आ रही थीं। परिवहन विभाग (Transport Department) ने 30 सितंबर तक 2000 के नोट लेने के निर्देश दिए हैं। परिवहन निगम (Transport Department) के पीआरओ अजीत सिंह (PRO Ajit Singh) ने बताया कि ’30 सितंबर 2023 तक बस कंडक्टरों (Bus Conductors) को दो हजार रुपये का नोट यात्रियों से लिए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद भी यात्रियों से दो हजार का नोट नहीं लेने वाले बस कंडक्टरों (Bus Conductors) के खिलाफ टोल फ्री नंबर पर 18001802877 पर बस नंबर और बस डिपो के नाम से शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
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बीते दो दिनों में बस से सफर करने वाले यात्रियों से दो हजार रुपये का नोट नहीं लिए जाने की ढेरों शिकायतें दर्ज कराई है। प्रदेश भर के करीब 32 डिपो से 186 शिकायतें मिली हैं। इसी के मद्देनजर सोमवार को बस परिचालक को निर्देश दिए गए हैं कि दो हजार रुपये के नोट नहीं लिए जाने के कोई आदेश नहीं है। ऐसे में यात्रियों से किराये के बदले दो हजार का नोट लेना होगा। वहीं परिवहन निगम (Transport Department) की बसों में यात्रियों से ऑनलाइन यूपीआई (UPI) से किराये का भुगतान नहीं होने यात्री परेशान हैं। ऐसी कई शिकायतें परिवहन निगम (Transport Department) के प्रधान प्रबंधक आईटी (General Manager IT) को मिली हैं। इसके बाद एक बार फिर से बस कंडक्टरों को ईटीएम मशीन से कार्ड के जरिए यात्रियों से किराये के भुगतान के लिए सख्त आदेश जारी किए गए हैं।