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चंदा कोचर और उनके पति को मिली जमानत, हाईकोर्ट ने कहा-गिरफ्तारी कानून के मुताबिक नहीं हुई

By शिव मौर्या 
Updated Date

नई दिल्ली। ICICI बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर (Chanda Kochhar) और उनके व्यवसायी पति दीपक कोचर (Deepak Kochhar) को बॉम्बे हाईकोर्ट  (Bombay high court) ने जमानत दे दी है। कोर्ट ने गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए जमानत का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि, इनकी गिरफ्तारी कानून के मुताबिक नहीं हुई है।

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ऐसे में अब सीबीआई मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। बता दें कि, बीते 24 दिसंबर को सीबीआई ने देानो को साल 2012 में वीडियोकॉन समूह को बैंक द्वारा लोन में धोखाधड़ी के मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था।

सीबीआई ने चंदा कोचर (Chanda Kochhar) और दीपक कोचर पर आरोप लगाते हुए कहा था कि दोनों सवाल के सही तरह जवाब नहीं दे रहे हैं और जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया था। इसके बाद दोनों को हिरासत में लिया गया था। दंपति के वकील रोहन दक्षिणी ने कहा कि अदालत ने उन्हें इस आधार पर जमानत दी है कि गिरफ्तारी अवैध थी।

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