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सीजेपी नेता आशुतोष रांका और सौरव दास को एसईएम कोर्ट से मिली जमानत, लिखित माफीनामे और शपथ पत्र के बाद रिहाई

By santosh singh 
Updated Date

नई दिल्ली। दिल्ली एसईएम कोर्ट (Delhi SEM Court) ने सीजेपी नेताओं सौरव दास (Sourav Das) और आशुतोष रांका (Ashutosh Ranka) की न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) पर अपना आदेश सुरक्षित रखा। जिसके बाद कोर्ट ने दोनों नेताओं को जमानत दे दी है। दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेताओं सौरव दास (Sourav Das)  और आशुतोष रांका (Ashutosh Ranka) की न्यायिक हिरासत तीन दिन बढ़ाने की मांग की थी। दोनों को बुधवार को विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट (SEM) के समक्ष पेश किया गया था।

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कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के सौरव दास और आशुतोष रांका के लिए बुधवार का दिन बेहद अहम रहा। बीते सात दिनों से तिहाड़ जेल में बंद दोनों सीजेपी नेताओं को जमानत मिल गई। सौरव दास और आशुतोष रांका से लिखित में माफीनामा और शपथ पत्र लेने के बाद इनको जमानत पर छोड़ा गया है।

करीब डेढ़ घंटे तक चली सुनवाई के बाद स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया और फिर दोनों को जमानत का फैसला सुनाया। इसके लिए कड़ी सुरक्षा घेरे के बीच सीजेपी के दोनों सहसंयोजक सौरव दास और आशुतोष रांका को पेशी के लिए मंदिर मार्ग स्थित स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की कोर्ट में लाया गया था।

तीसरी पेशी के बाद मिली जमानत

इन दोनों की इस कोर्ट में यह तीसरी पेशी है। पिछली दो पेशियों में दोनों की जमानत खारिज कर दी गई थी। यहां तीसरी बार बेल बाॅन्ड भरवाने के बाद सुनवाई शुरू हो गई है। आज अगर दोनों के जमानती से कोर्ट संतुष्ट हो जाएगी तब इन्हें जमानत पर छोड़ा जा सकता है। सही जमानती पेश नहीं करने पर तीसरी बार भी इन्हें जेल भेजा जा सकता है।

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बता दें कि दो दिन पहले सीजेपी के सह-संयोजक सौरव दास (CJP co-convenor Sourav Das) और आशुतोष रांका (Ashutosh Ranka)  की न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) दो दिन और बढ़ा दी गई थी। सोमवार को दोनों को मंदिर मार्ग थाने में नवनियुक्त विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया। पुलिस ने उनकी हिरासत बढ़ाने की मांग की, जिस पर मजिस्ट्रेट ने दोनों को दो दिन और जेल में रखने का आदेश दिया।

जंतर-मंतर पर अवैध प्रवेश पर पुलिस ने किया गिरफ्तार 

दोनों नेता जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने के मामले में हिरासत में हैं। आरोप है कि प्रतिबंध लागू होने के बावजूद वे बंद गेट पार कर जंतर-मंतर परिसर में दाखिल हुए थे। वहां सीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने तिरंगा लहराया और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार (Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar) के खिलाफ नारेबाजी की। इसके बाद पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया था। 13 अक्तूबर को उन्हें पांच दिन की न्यायिक हिरासत (Judicial Custody)  में भेजा गया था।

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