लखनऊ। उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) कांग्रेस (Congress) के पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू (Ajay Kumar Lallu) को एमपीएमएलए कोर्ट ने एक साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उनके ऊपर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मानहानि के एक मामले में कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई है।
पढ़ें :- IMD Winter Forecast : यूपी-बिहार समेत इन राज्यों में बस आ ही गई ठंड, हो जाएं तैयार
कांग्रेस (Congress) नेता अजय कुमार लल्लू (Ajay Kumar Lallu) के खिलाफ नवंबर 2019 में तत्कालीन यूपी के कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा (Shrikant Sharma) ने परिवाद दाखिल किया था, जिस पर फैसला सुनाया गया है। बता दें कि, अजय कुमार लल्लू (Ajay Kumar Lallu) ने यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में कांग्रेस की हार के बाद प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद कांग्रसे ने बृजलाल खाबरी को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया था।