लखनऊ। राजधानी लखनऊ समेत यूपी में कोरोना महामारी की दूसरी लहर लगातातर बेकाबू होती जा रही है। इसके बढ़ते ग्राफ को देखते हुए परिवहन विभाग ने 23 अप्रैल शुक्रवार से एक मई तक प्रदेश भर के आरटीओ और एआरटीओ कार्यालयों में ड्राइविंग लाइसेंस प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। अब इस दौरान आरटीओ कार्यालयों में ड्राइविंग लाइसेंस जारी नहीं किए जाएंगे। यूपी के परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने बताया कि आरटीओ को डीएल संबंधी आवेदन पर रोक लगाने के दिशा -निर्देश गुरुवार को भेजा है।
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लर्निंग डीएल, स्थाई डीएल, नवीनीकरण डीएल संबंधी जिन आवेदकों ने 23 अप्रैल से एक मई तक अपने स्लॉट बुक कराए थे। उन सभी आवेदकों के टाइम स्लॉट को 15 मई के बाद रीशेड्यूलिंग करके पुनः डीएल आवेदकों को अलग-अलग तारीखों पर बुलाया जाएगा। इसके लिए आवेदकों के मोबाइल नंबर पर मैसेज आएगा। वहीं सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सभी ड्राइविंग लाइसेंस वैधता 30 जून तक बढ़ा दी है।
राजधानी लखनऊ आरटीओ कार्यालय और एआरटीओ कार्यालय से रोजाना एक हजार डीएल जारी होते है। इनमें ट्रांसपोर्ट नगर स्थित आरटीओ कार्यालय से रोजाना 450 लर्निंग लाइसेंस, 180 परमानेंट लाइसेंस और 100 रिनुअल और डुप्लीकेट लाइसेंस के अलावा देवा रोड एआरटीओ कार्यालय से तीन सौ के करीब डीएल जारी किए जाते हैं।