नई दिल्ली। दिल्ली की आबकारी नीति (Delhi Liquor Policy ) में कथित घोटाले को लेकर ईडी (ED) ने आम आदमी पार्टी (AAP) नेता और राज्य सभा सांसद संजय सिंह (Sanjay Singh) को गिरफ्तार किया था। संजय सिंह (Sanjay Singh) की गिरफ्तारी और उसके बाद रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने ईडी (ED) को नोटिस जारी कर दिसंबर को दूसरे हफ्ते तक जवाब मांगा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने संजय सिंह (Sanjay Singh) को कहा है कि वह इस बीच निचली अदालत में जमानत याचिका दाखिल कर सकते हैं।
पढ़ें :- संभल की जामा मस्जिद विवाद से माहौल बिगाड़ने की कोशिश, मायावती ने कहा- संज्ञान लें सुप्रीम कोर्ट और सरकार
इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने आप नेता संजय सिंह (Sanjay Singh) की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि कानून सबके लिए बराबर है। चाहे वह नेता हो या फिर आम नागरिक। दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने कहा था कि संजय सिंह (Sanjay Singh) की गिरफ्तारी कानून के मुताबिक है। जांच के प्रारंभिक स्तर पर अभी मामले में हस्तक्षेप की जररूत नहीं है।
इससे पहले संजय सिंह (Sanjay Singh) ने अपनी रिमांड और गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए 13 अक्टूबर को दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) का रुख किया था। सुनवाई के दौरान ईडी (ED) की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने याचिका का विरोध किया था । कहा था कि संजय सिंह (Sanjay Singh) की गिरफ्तारी कानूनी के मुताबिक ही हुई थी। बाद में हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का रुख किया था।
संजय सिंह पर 82 लाख रुपए का चंदा लेने का आरोप
दिल्ली आबकारी नीति केस (Delhi Liquor Policy Case) में 4 अक्टूबर को संजय सिंह (Sanjay Singh) को ईडी (ED) ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से वह अभी न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) में हैं। ईडी की चार्जशीट में संजय सिंह पर 82 लाख रुपए का चंदा लेने का आरोप है। संजय सिंह (Sanjay Singh) ने अपनी गिरफ्तारी को भी चुनौती दी है।