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NSA के तहत दिल्ली पुलिस कमिश्नर किसी को भी ले सकते हैं हिरासत में, नोटिफिकेशन जारी

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल (Lieutenant Governor Anil Baijal) ने स्वतंत्रता दिवस (Independence Day) पहले देश की राजधानी की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम उठाया है। शनिवार को उपराज्यपाल अनिल बैजल ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इस आदेश के तहत अब दिल्ली पुलिस कमिश्नर (Delhi Police Commissioner) को 18 अक्तूबर तक राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत किसी को भी हिरासत में लेने का अधिकार दे दिया गया है।

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उपराज्यपाल के तरफ से जारी नोटिफिकेशन (Notification) के अनुसार यदि कोई व्यक्ति देश की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था के लिए खतरा मालुम पड़ता है। तो उसे महीनों तक दिल्ली पुलिस एहतियातन हिरासत में रख सकती है। जबकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि यह नियमित आदेश है।

दिल्ली के उपराज्यपाल का आदेश ऐसे समय आया है जब किसान केंद्र के तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसान जंतर-मंतर पर ‘किसान संसद’ (farmers’ parliament) का आयोजित कर रहे हैं। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) , 1980 की धारा 2 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल ने यह नोटिफिकेशन जारी किया है।

बता दें कि इससे पहले दिल्ली पुलिस कमिश्नर बालाजी श्रीवास्तव (Delhi Police Commissioner Balaji Srivastava) ने इसी माह की शुरुआत में पैराग्लाइडर्स और हॉट एयर बैलून जैसी चीजों को उड़ाने को प्रतिबंधित कर चुके हैं। यह आदेश राष्ट्रीय राजधानी में 16 जुलाई से 16 अगस्त तक 32 दिनों की अवधि के लिए सुरक्षा कारणों से लागू रहेगा।

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