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स्वास्थ्य मंत्रालय को EC का आदेश- चुनावी राज्यों में हटाएं वैक्सीन सर्टिफिकेट से PM की तस्वीर

By Manali Rastogi 
Updated Date

नई दिल्ली। चुनाव आयोग (Election Commission) ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) की शिकायत के बाद स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय को आदेश जारी किए हैं। इस आदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) की तस्वीर को कोविड-19 टीकाकरण (Covid-19 Vaccination) प्रमाणपत्र से हटाने को कहा गया है। दरअसल, चुनाव आयोग से टीएमसी ने शिकायत करते हुए कहा था कि पीएम मोदी की तस्वीर कोविड-19 टीकाकरण प्रमाणपत्र पर होना चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन है।

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वहीं, इस शिकायत के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय से निर्वाचन आयोग ने कहा कि चुनावी नियमों का वह अक्षरश: पालन करे। चुनाव आयोग ने स्वास्थ्य मंत्रालय को भेजे गए एक पत्र में आचार संहिता के कुछ प्रावधानों का हवाला दिया, जोकि सरकारी खर्च पर विज्ञापन पर पांबदी लगाते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, किसी व्यक्ति या शख्सियत का हवाला चुनाव आयोग ने दिया है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय से कहा है कि वह आचार संहिता के प्रावधानों का अक्षरश: पालन करे।

ऐसे में अब कयास लगाए जा रहे हैं कि जिन राज्यों में इस साल चुनाव होने वाले हैं, वहां स्वास्थ्य मंत्रालय को संभवत: अब फिल्टर का उपयोग करना पड़ेगा। बता दें कि हाल ही में चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों की तारीख का ऐलान किया था। वहीं, अब स्वास्थ्य मंत्रालय को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि इन राज्यों में प्रधानमंत्री की तस्वीर कोविड-19 टीकाकरण के प्रमाणपत्र पर ना छपे। इस फिल्टर को सिस्टम में अपलोड करने में समय लगेगा।

आपको बताते चलें कि मंगलवार को पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत में आरोप लगाते हुए कहा था कि जहां-जहां चुनाव होने वाले हैं, उन राज्यों में प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर को-विन प्लेटफॉर्म के जरिए प्राप्त किए जाने वाले कोविड-19 टीकाकरण प्रमाणपत्र पर होना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। साथ ही, पार्टी ने तस्वीर को प्रधानमंत्री द्वारा अधिकार का दुरुपयोग करार दिया। वहीं, 26 फरवरी से पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों के ऐलान के बाद से आदर्श आचार संहिता लागू है।

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