Eknath Shinde Faction Disqualification: शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) के नेता सुनील प्रभु की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर (Maharashtra Assembly Speaker Rahul Narvekar) को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने ये नोटिस सीएम एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) समेत बागी नेताओं की अयोग्यता के मामले पर ये नोटिस जारी किया है। बता दें कि इस मामले की अगली सुनवाई 2 हफ्ते बाद होगी।
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उद्धव ठाकरे गुट के नेता सुनील प्रभु ने कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Chief Minister Eknath Shinde) के सहयोगी विधायकों की अयोग्यता का मामला स्पीकर के पास काफी समय से लंबित है। उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से अनुरोध करते हैं, स्पीकर से जल्द फैसला लेने के लिए कहें। बता दें कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ (CJI DY Chandrachud) के नेतृत्व वाली जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की तीन जजों की बेंच इस मामले में सुनवाई कर रही है।
स्पीकर से जल्द फैसला लेने की मांग
उद्धव ठाकरे गुट (Uddhav Thackeray faction) के नेता सुनील प्रभु ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याचिका लगाकर मांग की है कि महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर (Maharashtra Assembly Speaker ) के पास लंबित शिंदे गुट के विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर जल्द फैसला लिए जाने का निर्देश जारी किया जाए। उनकी इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर (Maharashtra Assembly Speaker Rahul Narvekar) को नोटिस जारी किया है।