Ganpati festival : कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के ईदगाह मैदान में गणेश पूजा की अनुमति देने के मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरा कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब साफ हो गया है ईदगाह मैदान गणपति पूजा नहीं होगी।
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सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया है। बता दें कि इससे पहले हाई कोर्ट ने ईदगाह मैदान में गणेश उत्सव की अनुमति दे दी थी, जिसे मुस्लिम पक्ष ने शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विवादित ईदगाह मैदान पर यथास्थिति बनाए रखी जाए। फिलहाल यहां गणेश उत्सव नहीं होगा।
बता दें कि ईदगाह मैदान में गणेश पूजा की अनुमति देने के बाद विवाद खड़ा हो गया था। इसके बाद मैदान के चारों तरफ भारी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई थी। राज्य के वक्फ बोर्ड ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। तीन जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी।
दो जजों में थी असहमति
सुप्रीम कोर्ट में जब यह मामला पहुंचा तो अंतरिम आदेश को लेकर दोनों जजों में असहमति नजर आई। इसके बाद मामला सीजेआई जस्टिस यूयू ललित ने जस्टिस इंदिरा बनर्जी, एमएम सुंदरेश और एएस ओका की बेंच को यह मामला सौंप दिया। इसी बेंच ने फैसला सुनाया है कि जिस तरह से पहले ईदगाह मैदान में गणेश उत्सव नहीं बनाया जाता था, यथास्थिति बनी रहेगी और इस बार भी यहां गणेश पूजा नहीं होगी।
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बता दें कि कर्नाटक के हुबली-धारवाड़ नगर निगम (एचडीएमसी) ने ईदगाह मैदान में तीन दिनों के लिए गणेश प्रतिमा स्थापित करने की अनुमति देने का फैसला किया था। हुबली-धारवाड़ के महापौर इरेश अचंतगेरी ने निर्वाचित प्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ चली लंबी बैठक के बाद सोमवार देर रात इस फैसले की घोषणा की थी। उन्होंने बताया कि यह फैसला नगर निकाय द्वारा इस मुद्दे पर गठित सदन की समिति की अनुशंसा पर लिया गया है।